सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना किया प्रतिबंधित - डाo राजीव यादव



जौनपुर। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम में 
 नोडल अधिकारी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम डा0 राजीव यादव द्वारा तम्बाकू सेवन से होने वाली बीमारियों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी तथा उनके द्वारा बताया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थानो एवं सभी सरकारी कार्यालयों पर तम्बाकू का सेवन प्रतिबन्धित है तथा प्रशिक्षण में आये हुये सभी अधिकारियों से अपने-अपने कार्यालयों को तम्बाकू मुक्त करने की अपील की गयी। 
मुख्य चिकित्साधिकारी जौनपुर द्वारा कोटपा अधिनियम 2003 के बारे विस्तार से चर्चा की गयी तथा बताया गया कि यदि सार्वजनिक स्थानो पर कोई ब्यक्ति धुम्रपान करते पाया जाता है तो भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम, कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 4 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, उलंघनकर्ता को रु0 200 तक जुर्माना किया जायेगा। उनके द्वारा बताया कि चाइना के बाद भारत में सवसे ज्यादा लगभग 274.9 मिलियन लोग तम्बाकू का उपयोग किसी न किसी रुप मे करते है तथा लोगो से तम्बाकू का सेवन न करने की अपील की गयी। उक्त प्रशिक्षण में एन0सी0डी0 सेल के समस्त कर्मचारी/अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग एवं आई0सी0डी0एस0 विभाग की संयुक्त कार्यशाला/प्रशिक्षण का आयोजन मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 राकेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। उक्त कार्यशाला में जनपद के समस्त ए0बी0एस0ए0, सी0डी0पी0ओ0, स्वास्थ्य शिक्षाधिकारी एवं अधीक्षक एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा प्रतिभग किया गया। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम प्रबन्धक सत्यव्रत त्रिपाठी उपस्थित रहे।

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