विधिक सेवा प्राधिकरण ने नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों, और संविधान की जानकारी दिया



जौनपुर  । उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेशानुसार  जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जौनपुर एम0 पी0 सिंह, के निर्देशन में आज ‘‘नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की शपथ तथा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पाठन एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना तथा वैश्विक महामारी कोरोना (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव के उपाय की जानकारी  प्रदीप्ति सिंह, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जौनपुर की अध्यक्षता में ‘‘सी0एस0सी0 सेन्टर, डिजिटल विले जगोथू तहसील मड़ियाहॅू में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर दिया गया। 

सचिव प्रदीप्ति सिंह द्वारा सर्वप्रथम उपस्थित नागरिकों को भारतीय  संविधान की प्रस्तावना तथा मौलिक कर्तव्यों पाठन कराया गया साथ  भारतीय संविधान में वर्णित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों एवं अधिकारों के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक बताते हुए कहा कि मौलिक कर्तव्यों का पालन प्रत्येक नागरिक का अधिकार है प्रत्येक नागरिक की अपने देश की सम्पत्ति, सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। देश की प्राचीन इमारतों अथवा स्मारकों को किसी अराजक तत्व द्वारा क्षति पहुॅचाया जाता है तो कोई भी व्यक्ति कानूनी कार्यवाही के लिए स्वतन्त्र है। अपने देश के पर्यावरण, वृक्षों, पशु-पक्षियों, नदी तालाबों आदि की सुरक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य एवं अधिकार है। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शो, संस्थाओं, राष्ट्रगान का आदर करें, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाये रखने में सहयोग प्रदान करें, भारत के सभी लोगों में समरसता और समानभ्रा तृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेद भाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करंे जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हो, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहें। छः से चैंदह वर्ष तक की आयु के बच्चों को उनके अभिभावकों द्वारा शिक्षा की समुचित व्यवस्था कराये जाने का आह्वान किया गया।


सचिव, द्वारा सरकार की योजना ‘‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ‘‘ का अक्षरशः पालन किये जाने पर बल दिया गया एवं विशेष रूप से वैश्विक महामारी कोरोना (कोविड-19) के नियमों का पालन एवं संक्रमण से बचाव के उपायों यथा मास्क का प्रयोग, उचित सामाजिक दूरी, साफ-सफाई एवं नियमित अंतराल पर साबुन से हाथ धोने, कोरोना वायरस से लड़ने हेतु बच्चों, बीमार लोगों एवं बृद्धजनों की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत बनाये रखने हेतु पौष्टिक आहार लिये जाने इत्यादि के बारे में जानकारी प्रदान की गयी तथा सचिव, द्वारा बताया कि समाज के गरीब, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान की जाती है। किसी भी प्रकार की विधिक सहायता की आवश्यकता होने पर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते है।

जिला समन्वयक सी0एस0सी0 हर्षनारायण सिंह एवं जिला प्रबन्धक सी0एस0सी0 प्रेमनारायण सिंह द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजना टेलीला एवं सी0एस0सी0 के माध्यम से उसके संचालन एवं उपयोगिता की विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी।

इस अवसर पर जिला समन्वयक सी0एस0सी0 हर्ष नारायण सिंह, जिला प्रबन्धक सी0एस0सी0 प्रेम नारायण सिंह, ग्राम प्रधान कमलेश, वी0एल0ई0 सोनी विश्वकर्मा, पी0एल0वी0 गुलाम साबिर तथा ग्राम के तमाम नागरिक उपस्थित रहें।


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