शिक्षण संस्थान को व्यवसायिक प्रतिष्ठान न बनाया जाये - न्यायाधीश हाई कोर्ट
जौनपुर। पूर्वांचल ही नहीं उप्र के शिक्षण संस्थानों अति अहम स्थान रखने वाले जनपद जौनपुर के शिक्षण संस्थान टीडी पीजी कालेज को प्रबन्ध समिति द्वारा व्यवसायिक प्रतिष्ठान बना कर रख दिया गया था। इसके खिलाफ क्षत्रिय सभा के सदस्य दीपेन्द्र सिंह द्वारा हाई कोर्ट में दाखिल की गयी याचिका को गम्भीरता से लेते हुए हाई कोर्ट के न्यायधीश ने आदेश दिया कि शिक्षण संस्थान को व्यवसायिक प्रतिष्ठान न बनाया जाये । जौनपुर सहित प्रदेश के सभी जिलाधिकारी आदेश का पालन कराये और प्रबंधन से स्पष्टीकरण लेकर व्यवसाय चलाने वालो के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करे। बतादे कि टीडी पीजी कालेज को प्रबन्ध समिति ने पूरी तरह से व्यवसायिक प्रतिष्ठान बनाते हुए चार मैरेज हाल कालेज परिसर के अन्दर बना दिया है। कालेज के भवन को मैरेज हाल लिए उपयोग कर रहे है। यहा यह भी बता दे कि कृषि विभाग के लिए कालेज की जमीन एवं भवन पर शिक्षण कार्य कराने के बजाय दो मैरेज हाल चलाया जा रहा है। कालेज के मुख्य भवन पर लक्ष्मण सिंह छात्रावास पर तिलक मैरेज हाल बनाया गया है जबकि इसके लिए सरकार से प्रति वर्ष आर्थिक सहायता...