धनंजय सिंह अभी नहीं निकल सकेंगे जेल से बाहर जानें कारण
हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने धनंजय सिंह की जमानत याचिका पर समयाभाव दिखा कर फिर नहीं किया सुनवाई जौनपुर। जिले बाहुबली नेता एवं पूर्व सांसद धनंजय सिंह की याचिका पर आज एक अप्रैल को भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में समयाभाव दिखाते हुए सुनवाई नही हो पाई है। खबर है कि अगले हफ्ते में सुनवाई के लिए तिथि मुकर्रर की गई है। हाईकोर्ट में सुनवाई न होने से एक बार फिर धनंजय सिंह के खेमे में मायूसी छायी नजर आयी है।धनन्जय सिंह को जौनपुर एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश शरद चन्द त्रिपाठी ने नामामि गंगे योजना के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण और रंगदारी मांगने के मामले में 06 मार्च 24 को सात वर्ष की कठोर कारावास की सज़ा दी है साथ ही जुर्माना भी लगाया है। सजा के खिलाफ धनंजय सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस संजय सिंह की सिंगल बेंच ने याचिका की सुनवाई के लिए मुकर्रर पहली तिथि को अधिक मुकदमा होने का हवाला देते हुए अगली तारीख एक अप्रैल मुकर्रर किया था। आज एक अप्रैल को भी समयाभाव दिखा कर मुकदमे की सुनवाई का टाल दिया है। तिथि को आगे बढ़ने की खबर जौनपु