महिला को जिन्दा जलाकर मार डालने वाले अभियुक्त को मिली आजीवन कारावास की सजा
छेड़खानी का विरोध करने पर महिला की जलाकर हत्या करने के दोषी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। यह फैसला बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर छह संतोष कुमार यादव ने सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, कैलाश निवासी जगदीशपुर (नरियवां) थाना फूलपुर का बड़ा भाई कृपा लुधियाना में रहता था। कैलाश की भाभी गुलाबी देवी अपने बच्चों के साथ गांव में रहती थी। गांव का मनबोध सात फरवरी 2017 की रात गुलाबी के घर में घुस गया और छेड़खानी करने लगा। जब गुलाबी ने विरोध किया तो मनबोध ने मिट्टी का तेल छिड़ककर गुलाबी को जला दिया। उसे फूलपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में इलाज के दौरान सदर अस्पताल जौनपुर में 13 फरवरी को उसकी मौत हो गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में भेजी। अभियोजन पक्ष की तरफ से वकील श्रीश ने गवाहों को पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने दोषी मनवोध को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।