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Showing posts from January 21, 2020

जनहित में जिला प्रशासन की पहल को लग रहा है पलीता

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आज भी जिले में बिक रहा है दोहरा, गुटका एवं चाइनीज मंझा        जौनपुर । जिलाधिकारी के जनहित की पहल को जनपद के व्यापारी से लगायत उपभोक्ता तक पलीता लगा रहे है तभी तो  जिलाधिकारी की जनहित की किसी भी पहल को अब तक पूर्ण रूप से अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका है । हां अधीनस्थ अधिकारी कागजी  बाजीगरी का  खेल करके जिलाधिकारी को खुश करते हुए अपनी पीठ खुद ही थपथपा रहे है । जी हां हम सबसे पहले स्लो प्वाइजन  दोहरा की बात करते है । जिलाधिकारी जौनपुर ने दिनेश कुमार सिंह ने जनपद में दोहरा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हुए आदेश जारी किया कि दोहरा खाते हुए पकड़े जाने पर खाने वाले को 300 रुपए  का  जुर्माना वसूला जाएगा । इस मीठे जहर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए मुख्य राजस्व अधिकारी (सीआरओ) को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है कि इस अधिकारी के नेतृत्व में छापामारी करके दोहरा बनाने वालो पर कार्यवाही की जाएगी । सीआरओ के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा छापामारी करके दोहरा पकड़ा गया  जुर्माना वसूला गया । दोहरे के  व्यवसायी भी  तू डाल डाल मैं पात पात की कहावत को चरितार्थ करते हुए शहर छोड़ कर गांव की राह पकड़ लिए और दोहरे

न्याय पालिका सहित उच्चाधिकारियों का आदेश रद्दी की टोकरी में, जबरिया कब्जा करा दिया पुलिस ने

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जौनपुर । जनपद मुख्यालय से 50 किमी दूर स्थित थाना   मुंगराबादशाहपुर की पुलिस ने  एक जनप्रतिनिधि के दबाव में आकर  क्षेत्र के गांव गोविंददास पुर में  तथाकथित दबंगों को  न्यायालय के स्थगन आदेश सहित अपने उच्चाधिकारियों के आदेश को कूड़ेदान की टोकरी में डालते हुए विवादित जमीन पर जबरिया कब्जा करा दिया है । दबंग कब्जा कर रहे थे और  मुंगराबादशाहपुर पुलिस कार्यवाही करने के  बजाय धृतराष्ट्र की भूमिका अदा करती रही ।  मिली जानकारी के अनुसार  मुंगराबादशाहपुर पुलिस अपने ही उच्च अधिकारियों उप जिलाधिकारी से लेकर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार एवं जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह के आदेश तक को रद्दी की टोकरी में डालते हुए  विवादित आराजी पर अवैध निर्माण कार्य पूरा करा दिया  जब की फरियादी न्यायालय के स्थगन आदेश एवं  उच्च अधिकारियों के आदेश को लेकर न्याय पाने के लिए गिड़गिड़ाता रहा। पुलिस ने पीड़ित की आवाज सुनना नहीं चाहा था । बतादे  थाना क्षेत्र के बेलवार मार्ग पर स्थित गोविंदासपुर गांव में जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय की भूमिधरी खाते की आराजी संख्या 23 क/0.105 है । जिसे लेकर दीवानी न्यायालय में एक वाद लंबित है । और