राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस,सभी आरोपी दोषमुक्त
सुप्रीम कोर्ट के 2021 के आदेश पर हाई कोर्ट इलाहाबाद ने जनवरी 2026 में दी थी अनुमति समाज के हित व राज्यहित में मुकदमा वापस लेने की सरकारी वकील ने दी थी अर्जी 2017 में सीमा द्विवेदी समेत 12 आरोपितों के खिलाफ दर्ज हुआ था आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा जौनपुर। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के आदेश से राज्यपाल की अनुमति पर भाजपा से जुड़ी राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी समेत 12 आरोपितों के खिलाफ पंवारा थाने में दर्ज आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा वापस लेने का अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया। एसीजेएम द्वितीय अनुज कुमार जौहर ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद सभी आरोपितों को दोषमुक्त कर दिया। सरकारी वकील द्वारा कहा गया कि इस मामले से समाज के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। राज्यहित में मुकदमा वापस लिया जाना आवश्यक है।कोर्ट ने कहा कि जनहित व न्याय हित एवं उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक के आलोक में मुकदमा वापस लिए जाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है। बता दें कि वादी मुकदमा हेड कांस्टेबल दीपचंद राम ने थाना पंवारा में 7 मार्च 2017 को लिखित ...