नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कैद
•शादी के बाद बच्ची होने पर भी नहीं बच सका आरोपी जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो उमेश कुमार की अदालत ने सरपतहा थाना क्षेत्र निवासी एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को 20 वर्ष की कैद व ₹15000 अर्थ दंड से दंडित किया। अभियोजन कथानक के अनुसार सरपतहा थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 7 सितंबर 2022 शादी के बाद बच्ची होने पर भी नहीं बच सका आरोपी जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो उमेश कुमार की अदालत ने सरपतहा थाना क्षेत्र निवासी एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को 20 वर्ष की कैद व ₹15000 अर्थ दंड से दंडित किया। अभियोजन कथानक के अनुसार सरपतहा थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 7 सितंबर 2022 को मुकदमा पंजीकृत करवाया कि दिनांक 31 अगस्त 2022 को उसकी 12 वर्षीय नाबालिग पुत्री घर से गायब हो गई है।वह एक मोबाइल नंबर पर हमेशा बात किया करती थी। वादी को आशंका है कि उसी मोबाइल नंबर धारक व्यक्ति ने ही उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुकदमे के विचारण के दौरान सभी गवाह पक्षद्रोही हो गए और किसी ने भ...