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Showing posts from November 28, 2021

अनूठी शादी, दहेज को ठुकरा कर आडम्बर से महज शपथ लेकर कर ली शादी

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जौनपुर। जनपद में खलीलपुर गांव के विमल कुमार यादव ने बैरीपुर गांव निवासी प्रियंका के साथ अनूठे ढंग से शादी की। दोनों ने संविधान की शपथ लेकर एक-दूसरे के सात जन्मों तक रिश्ता निभाने की कसम खाई।विमल राजनीति विज्ञान विषय से असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। जबकि प्रियंका सहायक अध्यापक। प्रियंका के परिवार के लोग विमल को कार और दहेज देने को तैयार थे। लेकिन, उन्होंने इस कुप्रथा को तोड़ने का संदेश देने का फैसला किया और अनूठे तरीके से प्रियंका के साथ शादी करने का निश्चय किया। विमल कहते हैं कि आचरण के स्तर पर हम सिर्फ साक्षर हो पाए हैं, शिक्षित नहीं। शिक्षा से सामाजिक बदलाव होता है। लेकिन हम दहेज जैसी घृणित और अन्य कुप्रथाओं से आज भी घिरे हुए हैं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उन्होंने एक महत्वपूर्ण पहल की। उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत के पंचायत भवन पर पौधरोपण भी किया। कहा कि प्रत्येक नवदंपत्ति को नव जीवन की शुरुआत एक पौधा लगाकर करना चाहिए। विमल और प्रियंका ने संविधान की शपथ ले कर एक दूसरे को पति-पत्नी के रूप में स्वीकार किया। दोनों को पूर्वांचल विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक डा.

पाक्सो एक्ट को लेकर हाईकोर्ट कोर्ट का नया नया जानें है आदेश

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पाक्सो एक्ट के उपबंधों पर अमल न करने को गंभीरता से लिया है। प्रदेश के प्रमुख सचिव बाल कल्याण और डीजीपी को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताने का निर्देश दिया है कि जुनैद केस के निर्देशों की अवहेलना करने वाले पुलिस अधिकारियों व बाल कल्याण समिति के अधिकारियों के खिलाफ क्या करवाई की गई है। कोर्ट ने दोनों शीर्ष अधिकारियों को कानून और कोर्ट के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई आठ दिसंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने फतेहपुर के जयहिंद उर्फ बाबू की जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि डीजीपी ने पुलिस को सर्कुलर जारी कर जुनैद केस के निर्देश का पालन करने का निर्देश दिया है किंतु अनुशासित पुलिस बल अपने अधिकारी के आदेश की भी अवहेलना कर रहा है। यदि पुलिस डीजीपी के आदेश नहीं मानती तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने आदेश की अवहेलना करने वाले मामलों का व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर डीजीपी से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने कहा कि बाल कल्याण समिति ने कोई वकील नहीं रखा, इसलिए पता नहीं कि उसने पा