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Showing posts from May 20, 2020

बगैर परमीशन के क्लीनिक चलाने की जांच का आदेश, जांच रिपोर्ट आने पर कार्यवाही संभव

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जौनपुर।  कोरोना संक्रमण के चलते लाक डाऊन अवधि में सरकार द्वारा शोसल डिस्टेन्सिंग  को लेकर प्राईवेट नर्सिंग होम अथवा क्लीनिक को बगैर सीएमओ की अनुमति से चलाने पर प्रतिबंध लगाया है।  लेकिन सरकार के इस आदेश की धज्जियां यहाँ जनपद में चिकित्सक धड़ल्ले से उड़ा रहे है।  उदाहरण के तौर पर आज वाजिदपुर तिराहा के पास चन्द्रा ईएनटी सेन्टर पर चेक किया गया पता चला कि सरकारी अस्पताल में संविदा पर सेवारत चिकित्सक डा. राजेश कुमार सरकारी अस्पताल में सेवा देने से तो परहेज कर लिए कि कोरोना संक्रमण संक्रमित न हो लेकिन अपना प्राईवेट क्लीनिक सीएमओ परमीशन लिए बगैर ही खोल कर पूरे दिन मरीज देख रहे है। बतादे यहाँ पर शोसल डिस्टेन्सिंग का कत्तई पालन नहीं किया जा रहा है। यहां सवाल यह है कि  चिकित्सक बगैर परमीशन के आपना क्लीनिक किसके सह पर चला रहे है।  इस बाबत सीएमओ  रामजी पाण्डेय से बात करने पर उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही जिलाधिकारी ने गम्भीरता से लिया और सिटी मजिस्ट्रेट को जांच करने का आदेश दिया है जांच रिपोर्ट आने के पश्चात चिकित्सक के खिलाफ कार्यवाही संभव है। 

जेब्रा ने मध्यम वर्गीय परिवारों की मदत का लिया संकल्प,फोटो ग्राफी से है दूर

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    जौनपुर । कोरोना संक्रमण के चलते लाक डाऊन में गरीबों की मदत के लिए तमाम हाथ आगे बढ़े है लेकिन इस लाक डाऊन में मध्यम वर्गीय जो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते है और मध्यम वर्गीय परिवारों की ओर सरकारी तंत्र से लेकर समाज सेवियों की नजर नहीं है।  ऐसी दशा मे जेब्रा सामाजिक संस्था के लोगों ने मध्यम वर्गीय परिवारों के सहयोग का बीड़ा उठाया और बगैर किसी प्रचार एवं बगैर फोटो ग्राफी के रात के अंधेरे में मध्यम वर्गीय परिवारों को सूखा खाद्यान पहुंचाने का काम कर रहे हैं।  इस सन्दर्भ में जेब्रा के अध्यक्ष संजय सेठ से बात करने पर उन्होंने बताया कि संस्था के सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों के निर्णय पर तय हुआ कि लाक डाऊन अवधि तक मध्यम वर्गीय परिवारों को सूखा खाद्यान देकर उनकी मदद किया जाये। गरीबों की मदत तो बहुत लोग कर रहे हैं लेकिन मध्यम वर्गीय परिवारों पर किसी की नजर नहीं जबकि सच है कि बड़ी संख्या में इस लाक डाऊन में मध्यम वर्गीय परिवार भूख की चपेट में है।  अध्यक्ष संजय सेठ के अनुसार खाद्यान के पैकेट में  आटा, चावल, दाल, सरसों का तेल, सोयाबीन, गरम मसाला नमक, गुड़,

पूर्व सांसद धनन्जय सिंह की जमानत याचिका जनपद न्यायालय से खारिज, अब हाईकोर्ट में जाने की तैयारी

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  जौनपुर  । अपहरण  एवं  रंगदारी के आरोप में जेल में निरुद्ध जनपद के बाहुबली नेता एवं पूर्व सांसद धनन्जय सिंह की जमानत याचिका आज अपर जिला जज मनोज कुमार तृतीय ने पक्ष विपक्ष की बहस सुनने के पश्चात गुण दोष के आधार पर निर्णय देते हुए खारिज कर दिया है।इस संदर्भ में पूर्व सांसद के अधिवक्ता ने बताया कि ऐसा कोई आरोप तो नहीं था लेकिन पुलिस द्वारा जारी किये गये अपराधिक इतिहास को गम्भीरता से लेते हुए न्यायधीश ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।  यहाँ बतादे कि गत  10 मई को रात्रि 10.30 बजे  सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के तहरीर पर थाना लाईन बाजार में पुलिस ने अपराध संख्या 142/20 धारा 364 ,386 ,504 ,506 आई पी सी एवं 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज कर उसी रात्रि को दो बजे गिरफ्तार कर  11मई  को सुबह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ न्यायालय भेज दिया।  मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पूर्व सांसद एवं उनके सहयोगी विक्रम सिंह को  14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया । इसके बाद बजरिये अधिवक्ता जिला जज के यहाँ जमानत याचिका दाखिल किया गया कोर्ट ने पूर्व सांसद का अप