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Showing posts from May 6, 2022

बारातियों की कार विद्युत खम्भे और पेड़ से टकरायी कार बुरी तरह हुई क्षतिग्रस्त 06 की मौत

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आज शुक्रवार दोपहर मुरादाबाद के डिलारी थाना क्षेत्र के एक गांव से बरात में शामिल होने जा रहे बरातियों की कार अजीमनगर थाना क्षेत्र में अनियंत्रित होकर पहले बिजली के खंभे और फिर पेड़ से जा टकराई। हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और कार सवार छह लोगों की मौत हो गई, जबकि चालक समेत पांच लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां पर तीन घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। हादसा शुक्रवार दोपहर करीब पौने दो बजे अजीमनगर थाना क्षेत्र में लालपुर से खौद मार्ग पर हुआ। मुरादाबाद के डिलारी थाना क्षेत्र के रहटा माफी गांव निवासी विशाल की शादी रामपुर के काशीपुर आंगा गांव निवासी सोनम के साथ तय हुई थी। जिसमें शुक्रवार दोपहर डिलारी से 10 बराती और एक चालक के साथ कार में सवार होकर काशीपुर आंगा जा रहे थे। इस दौरान अजीमनगर थाना क्षेत्र में दोपहर करीब पौने दो बजे कार अनियंत्रित हो गई और एक बिजली के खंभे से टकरा गई, इसके बाद भी कार रूकी नहीं और एक पेड़ से टकरा गई।  हादसे में बिजली का खंभा और पेड़ दोनों टूट गए जबकि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे मे

दबंग बदमाशो ने चाकू गोदकर एक पहलवान को उतारा मौत के घाट, इलाके में तनाव

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जौनपुर। थाना गौराबादशाहपुर क्षेत्र स्थित धर्मापुर बाजार के पास आज सायंकाल कानून की धज्जियां उड़ाते हुए दबंग बदमाशो ने खुले आम चाकू बाजी करते हुए एक पहलवान को मौत की नींद सुला दिया है। घटना को अंजाम देने के पश्चात हमलावर फरार हो गये अब पुलिस अंधेरे में लीक पीटते हुए विधिक कार्यवाई में जुट गयी है। मिली खबर के अनुसार धर्मापुर बाजार के पास स्थित राजेपुर गांव में अखाड़ा पर पहलवानो के दौड़ आदि को लेकर कुछ दिन पूर्व विवाद हुआ था। उसी रंजिश को लेकर आज सायंकाल बादल यादव निवासी धर्मापुर ठकुरची थाना क्षेत्र गौराबादशाहपुर का पहलवान अपने साथी अंकित यादव निवासी ग्राम उत्तरगांवा थाना क्षेत्र जफराबाद के साथ दोड़ लगा कर वापस अपने घर को लौट रहे थे। तभी रास्ते में चाकू से लैस बदमाशो ने हमला कर दिया। और बादल नामक पहलवान को इतना चाकू घोपा कि अस्पताल पहुंचने के बाद उसकी मौत हो गयी। जबकि अंकित जिला अस्पताल में जीवन मौत के बीच संघर्ष रत है। घटना की सूचना पर थाना प्रभारी गौराबादशाहपुर मौके पर पहुंच कर घटनास्थल का निरीक्षण करने के विधिक कार्यवाई तो कर रहे थे लेकिन हत्यारे बदमाशो को

सीएम योगी जब अचानक पहुंचे प्राथमिक विद्यालय, तो मच गया हडकंप

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के तीन दिन के दौरे के बाद शुक्रवार को रामनगरी अयोध्या का रुख किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी और श्रीराम जन्मभूमि में दर्शन-पूजन किया। वहीं अयोध्या के प्राथमिक विद्यालय कटरा में उन्‍होंने विद्यार्थियों से बात कर शिक्षण स्तर का जायजा भी लिया। इसके बाद अयोध्या से जुड़ी 1900 करोड़ की परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के साथ स्थलीय निरीक्षण भी किया। उनका यहां पर अयोध्या की मंडलीय समीक्षा करने के साथ मलिन बस्ती में सहभोज का भी कार्यक्रम है।  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल में दूसरी बार शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले हनुमंत लला के दरबार में हाजिरी लगाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथने हनुमान जी का दर्शन पूजन कर हनुमान जी की आरती उतारी और महंत रामदास से भी आशीर्वाद लिया। पुजारी रमेश दास व महंत बलराम दास ने योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया गया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने संतों से चर्चा भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में आगमन पर हनुमान गढ़ी के साथ श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में भी दर्शन

मस्जिद में अजान के लिए लाउडस्पीेकर का इस्तेमाल मौलिक अधिकार नहीं- हाईकोर्ट

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प्रयागराज। देशभर में लाउडस्पीकर विवाद पर इलाहबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मस्जिदों में अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल मौलिक अधिकार नहीं हैं. हाईकोर्ट ने अपना यह फैसला सुनाते हुए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किए जाने की इजाजत दिए जाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया. इलाहबाद हाईकोर्ट ने बदायूं की नूरी मस्जिद के मुतवल्ली की याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही, हाईकोर्ट ने अजान के लिए लाउडस्पीकर की इजाजत दिए जाने से इनकार किया. बदायूं के बिसौली तहसील के धोरनपुर गांव की नूरी मस्जिद के मुतवल्ली इरफान की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी. याचिका में एसडीएम समेत तीन लोगों को पक्षकार बनाया गया था. एसडीएम द्वारा लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत वाली अर्जी को खारिज किए जाने को चुनौती दी गई थी. अदालत ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने याचिका में की गई मांग को गलत बताया और अर्जी को खारिज कर दिया। याचिका में हाईकोर्ट से कहा गया था कि मौलिक अधिकार के तहत लाउडस्‍पीकर बजाने की इजाजत मिलनी चाहिए. जस्टिस विवेक कुमार बिड़ल

डीएम ने नगर पंचायतो के निर्माण कार्यो की समीक्षा बैठक में दिया यह शख्त निर्देश

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जौनपुर । जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में नगर पंचायत के निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी प्राप्त की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए।उन्होंने समस्त ई०ओ० और निर्माण एजेंसियों को निर्देशित किया कि जो भी निर्माण कार्य अवशेष है, उन्हें शीघ्र पूर्ण कराएं।   जिलाधिकारी ने मुख्य राजस्व अधिकारी रजनीश राय को कहा कि सभी कार्यालय नगर पंचायत में अधिकारी एवं कर्मचारी समय से उपस्थित हो और अपने पटल के कार्यों को शीघ्रता से संपादित करे।सभी कार्यालयो एवं वार्डों में व्यापक रूप से साफ-सफाई का कार्य कराया जाए। कार्यालय नगर पंचायत के सी.सी.टी.वी. को जनपद के कंट्रोल रूम से जोड़ा जाए और  कंट्रोल रूम से निगरानी की जाये।उपनिदेशक कृषि जयप्रकाश से किसान क्रेडिट कार्ड के प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त की और निर्देशित किया कि जल्द से जल्द शत-प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त कर ले।  पीएम किसान निधि के लाभार्थियों का केसीसी कार्ड जारी किया जाना है, जिसके संबंध में निर्देशित किया कि पंचायत सहायकों एवं सचिव से सहयोग लेते हुए केसीसी कार्ड अभियान चलाकर बनवाया जाए।जिलाधिकारी महोदय द्वार

हाईकोर्ट का आदेश बिना नोटिस के थाने पर नहीं बुला सकती है पुलिस

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हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिसकर्मियों के बीच मौजूद कुछ लोग आम लोगों और पुलिस की सक्षमता दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। यह पुलिस अधिकारियों का दायित्व है कि वे इसे तत्काल रोकें। जीवन के अधिकार और स्वतंत्रता को ऐसे अनौपचारिक तरीके से महत्वहीन नहीं किया जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना लिखित नोटिस दिए थाने में नहीं बुला सकती। न्यायालय ने राज्य सरकार को दिए आदेश में कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता के तहत ऐसी नोटिस एफआईआर दर्ज होने के बाद ही जारी की जाए। न्यायमूर्ति अरविंद मिश्रा प्रथम और न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने यह भी कहा कि अधीनस्थ पुलिसकर्मी थाना इंचार्ज की अनुमति से ही ऐसा नोटिस जारी कर सकते हैं। खंडपीठ ने सरोजनी नाम की लड़की के पत्र को बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के तौर पर दर्ज करते हुए यह आदेश पारित किया। न्यायालय ने आदेश में जोर देकर कहा कि पुलिसकर्मी के महज मौखिक आदेश पर किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और सम्मान को हवा में नहीं उड़ाया जा सकता। अदालत ने सर्वोच्च न्यायालय के कई फैसलों की नजी