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Showing posts from October 10, 2021

हाईकोर्ट का एसडीएम को आदेश मुआवजा दे या हलफनामा के साथ स्पष्टीकरण दें

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सड़क चौड़ीकरण में याची की जमीन के अधिग्रहण पर एसडीएम सैदपुर, गाजीपुर को पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि उसे 150 वर्ग मीटर जमीन के मुआवजे का भुगतान करें या व्यक्तिगत हलफनामे में स्पष्टीकरण के साथ 18 अक्टूबर को हाजिर हों। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि आदेश का पालन कर हलफनामा दाखिल किया जाता है तो व्यक्तिगत रूप से हाजिर नहीं होना होगा। याचिका की सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता तथा न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने मीरा देवी की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता कमला कांत मिश्र व वरुण मिश्र ने बहस की। उनका कहना था कि एसडीएम सैदपुर ने 3 दिसंबर 14 को लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को रिपोर्ट भेजी थी कि याची को 150 वर्ग मीटर जमीन का मुआवजा दिया जाए। इसका पालन नहीं किया गया है। कोर्ट ने सरकार से रिपोर्ट मांगी तो बताया गया कि 28 अगस्त 2009 की रिपोर्ट के अनुसार याची की केवल 15 वर्ग मीटर जमीन ही सड़क में ली गई है।1 अक्टूबर 21 को भी टीम ने निरीक्षण किया है। तहसीलदार ने 3 अक्टूबर 21 को रिपोर

कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट और जीआई पर हुई कार्यशाला

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जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सेल (आईपीआर)की ओर से तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के अंतिम दिन आईपीआर, जी आई, कापीराइट और ट्रेडमार्क पर चर्चा हुई। बतौर मुख्य अतिथि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के प्रो. दिनेश यादव ‌ने इनोवेशन से आईपीआर को कैसे जोड़ेंगे, इस पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने इस संबंध में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। किसान अपने पौधे की वैरायटी का संरक्षण किस प्रकार से करेंगे इस पर भी उन्होंने विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क के फार्मूले, डिजाइन की प्रैक्टिस पर विस्तृत जानकारी दी। साथ ही इसके व्यवहारिक और कानूनी पहलुओं के बारे में भी विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पीयू विज्ञान संकाय के डीन प्रोफेसर राम नारायण ने कहा कि आईपीआर की जागरूकता के लिए गांव और ब्लॉक स्तर पर भी प्रयास होना चाहिए। जानकारी के अभाव में हमारे देसी नुस्खे दूसरे लोग चोरी कर उसका लाभ प्राप्त कर लेते हैं lइसकी प्रक्रिया प

किसान न्याय रैली में प्रियंका की एलगार,हमें जेल भेजो या फांसी दो किसानो के साथ अन्याय क्यों?

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वाराणसी की किसान न्याय रैली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हल्ला बोली दुर्गा मंत्रों के साथ भाषण की शुरुआत करते हुए प्रियंका ने लखीमपुर घटना, कृषि कानून, महंगाई समेत कई अन्य मुद्दों पर सरकार के खिलाफ करीब आधे घंटे के भाषण में हुंकार भरी। मोदी-योगी की सरकार पर कई आरोप भी लगाए और जबाब मांगा।  भाषण की शुरुआत में ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि दिल की बात करने आई हूं। प्रियंका ने कहा कि बीते वर्षों में जो देखा उसका जिक्र कर रही हूं। सोनभद्र में उभ्भा नरसंहार हुआ जिसमें 13 लोगों को मारा गया। जब मैं मिलने गयी तो बहुत कष्ट हुआ। लोग मुझसे बोले मुझे रुपये नहीं न्याय चाहिए। उसके बाद मैं उन्नाव में गयी वहां भी इसी तरह का घटना हुई। उस मामले में भाजपा के पूर्व विधायक और भाजपा से जुड़े लोग शामिल थे। लखीमपुर में भी ऐसा ही हुआ। देश के गृह राज्यमंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे छह किसानों को कुचल दिया। सरकार उस मंत्री (गृह राज्य मंत्री) का बचाव कर रही है, जिसके बेटे ने ऐसा काम किया। प्रधानमंत्री लखनऊ आए लेकिन दो घंटे की दूरी पर लखीमपुर

एसपी का एक्शन महिला से छेड़खानी करने वाला सिपाही निलंबित,जांच शुरू

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जौनपुर। थाना जलालपुर अंतर्गत चौकी पराऊगंज पर तैनात सिपाही द्वारा महिला से छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस अधीक्षक ने सिपाही को तत्काल निलंबित कर सीओ केराकत को पूरे मामले की जांच का आदेश दिया है। यहां बता दे कि चौकी क्षेत्र की महिला ने पुलिस चौकी पराऊगंज पर नियुक्त आरक्षी मानसिंह पर अपने साथ छेड़छाड़ का आरोप लागया फिर ग्रामीण जनों ने चौकी का घेराव कर प्रदर्शन किया तब मामला तूल पकड़ा और अधिकारी घटना के प्रति गम्भीर हो गये। महिला का आरोप रहा कि सिपाही द्वारा मुझसे मेरा मोबाइल नंबर की मांग रहा था और मुझे अपनी गाड़ी पर बैठा कर छोड़ने की बात कर रहा था।  इस प्रकार आरक्षी मानसिंह का यह कर्तव्य पुलिस विभाग की छवि को धूमिल कर रहा है उक्त आरक्षी मानसिंह  के विरुध्द लगाये गये आरोप की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जौनपुर द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए आरक्षी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है तथा  क्षेत्राधिकारी केराकत को प्रकरण की जांच कर, कठोरतम कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

तिकुनियां किसान हत्या काण्ड का आरोपी आशीष मिश्रा अब सलाखों के पीछे,मंत्री पिता कुर्सी का जाने क्या होगा

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  लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को गिरफ्तार कर सोमवार तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब इस मामले पर सोमवार को सुनवाई होगी। तब तक आशीष को न्यायिक हिरासत में रहना होगा। पुलिस आशीष को जिला कारागार लखीमपुर ले गई है। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप और किसान नेताओ तथा विपक्ष के जबरदस्त विरोध के बाद किया गया है केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के घर पर दूसरा नोटिस चस्पा होने के बाद मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्र मोनू शनिवार को क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पर्यवेक्षण समिति के सामने पेश हुआ। देर रात करीब 12 घंटे की पूछताछ के बाद जांच टीम ने आशीष को गिरफ्तार कर लिया।  डीआइजी उपेंद्र अग्रवाल के अनुसार आशीष को जांच में सहयोग न करने पर गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच के दफ्तर में ही मेडिकल कराने के बाद पुलिस आशीष को लेकर कोर्ट पहुंची और उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। आशीष को सीजेएम कोर्ट लेकर आए हैं।आशीष मिश्र को सीजेएम दीक्षा भारती की कोर्ट में पेश किया गया। आशीष को सोमवार तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 

सीएम योगी का चुनावी वादा बिजली बिल बकाये को लेकर दिया यह आदेश

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों को आश्वस्त किया है कि बकाए के बावजूद किसानों का बिजली का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। किसी का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शनिवार को बृज और कानपुर क्षेत्र की अलग-अलग हुई बैठकों में जनप्रतिनिधियों की चिंताओं पर यह भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने बैठक में विधायकों द्वारा दिए गए सुझावों और समस्याओं को बड़े गौर से सुना। बिजली कटौती, किसानों के कनेक्शन काटने और गरीबों पर बिजली चोरी में एफआईआर के मामले उठाए गए। विधायकों ने कहा कि यह सिलसिला रुकना चाहिए। चुनावी सीजन में इससे नुकसान हो सकता है। मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि किसी का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। कई लोगों ने खाद की किल्लत का मसला उठाया। पुलिस से जुड़ी समस्याएं बताईं तो कइयों ने ब्लॉक और तहसील सहित अन्य सरकारी दफ्तरों से जनता के कामों का त्वरित निदान न होने का मसला उठाया। पानी के लंबित प्रोजेक्टों को भी जल्द पूरा कराने की बात कही गई।

हाईकोर्ट ने राम कृष्ण के खिलाफ अश्लील टिप्पणी करने पर जानें क्या कहा है

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है। कुछ प्रतिबंध भी है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी को दूसरे की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। भगवान राम कृष्ण के खिलाफ इंटरनेट मीडिया में अश्लील टिप्पणी के मामले में कोर्ट ने कहा कि राम के बिना भारत अधूरा है। जिस देश में रह रहे हैं, उस देश के महापुरुषों, संस्कृति सम्मान करना जरुरी है। कोई ईश्वर को माने या न माने, उसे किसी की आस्था पर चोट पहुंचाने का अधिकार नहीं है।    कोर्ट ने कहा हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम् की रही है। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यंतु, मां कश्चित दुःख भाग भवेत की कामना करने वाले लोग हैं। कोर्ट ने भगवान राम, कृष्ण के खिलाफ अश्लील टिप्पणी करने वाले आकाश जाटव उर्फ सूर्य प्रकाश को दुबारा ऐसे अपराध न करने की चेतावनी देते हुए सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने कहा कि याची पिछले 10 माह से जेल में बंद हैं। विचारण शीघ्र पूरा होने की संभावना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी दाताराम केस में कहा है कि जमानत अधिकार है और जेल अपवाद। इसल