Posts

Showing posts from May 13, 2020

आज फिर मिला कोरोना पाजिटिव मरीज अब संख्या पहुंची 13

Image
     जौनपुर । जनपद के खुटहन थाना क्षेत्र  स्थित शेखपुर सुतौली गांव में मुंबई से लौटे एक युवक आज  कोरोना पाॅजिटिव पाया गया है। जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है।  कोविड 19 पीड़ित मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग भी सकते में आ गया है  मुख्य चिकित्सा धिकारी राम जी पाण्डेय ने बताया कि खुटहन थाना क्षेत्र के शेखपुर सुतौली गांव के निवासी सोहन लाल नाविक पांच मई को निजी वाहन बोलेरो द्वारा मुंबई से चलकर अपने गांव आया हुआ था। उसी समय से वह सेल्टर होम में कोरंटाइन में रह रहा था। दस मई को उसका नमुना लेकर जांच के लिए भेजा गया था आज रिपोर्ट में वह कोरोना पाॅजिटिव पाया गया है। हलांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव जांच शुरू कर दी है।  अब जौनपुर में कोरोना संक्रमण से संक्रमित लोगों की संख्या 13 पहुंच गयी है जिसमें 8 ठीक हो चुके है।

अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ने जमातियो की जमानत अर्जी की खारिज

Image
   जौनपुर  दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज़ तबदीली जमात में शामिल हो कर यहा आये  33 आरोपियों की जमानत आज  अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने खारिज कर दिया है ।   अब आरोपियों ने जिला जज की अदालत में स्वयं को बेगुनाह और फर्जी ढंग से फंसाया जाना बताते हुए जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 26 मई तिथि मुकर्रर किया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में गत 31 मार्च 2020 को मोहम्मद शाहिद समेत 34 आरोपियों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कराई गई थी जो मेरठ की जमात में शामिल हुए थे।इसके अलावा सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के 14 बांग्लादेशियों समेत अट्ठारह के खिलाफ,सरायख्वाजा के ही सोनुद्दीन समेत आठ के खिलाफ तथा शाहगंज  में 26 आरोपियों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज हुई थी। इसके अलावा बरसठी में,बदलापुर में जमातियो के खिलाफ भी एफ आई आर दर्ज हुई है । शाहगंज के प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश सिंह ने 2 अप्रैल 2020 को मोहम्मद जमील समेत 9 आरोपियों पर धारा 188 व 269 आईपीसी में एफ आई आर दर्ज कराया था कि इज्तिमा के संरक्षक मोहम्मद जमील के कहने पर आठ आरोपी दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज की जमात में शामिल होने गए थे और

पुलिस ने एक बार फिर पूर्व सांसद धनन्जय सिंह के अपराधिक इतिहास को चर्चा का बिषय बनाया है,

Image
जौनपुर । जनपद में कारदायी संस्था सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के मामले को लेकर एक बार फिर मीडिया की सुर्खियों में आये  पूर्व सांसद एवं बाहुबली नेता धनन्जय सिंह को  लेकर जनपद की पुलिस ने उनके अपराधिक इतिहास की चर्चा कर दिया है।  पुलिस विभाग द्वारा जारी सरकारी सूचना के मुताबिक अब तक धनन्जय सिंह के उपर कुल 38 जघन्य अपराधों से संबंधित जनपद जौनपुर से लगायत प्रदेश एवं देश की राजधानी तक के थानों पंजीकृत हुए है । सूत्र की माने तो अब तक 23 मुकदमों  में दोष मुक्त हो चुके हैं।   हलांकि वर्तमान समय में पूर्व सांसद धनन्जय सिंह सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के तहरीर पर दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 142 /20 धारा  364 , 386, 504, 506 आई पी सी  एवं 120 बी में  जेल की सलाखों के पीछे कैद है।                   (जेल जाते पूर्व सांसद ) पुलिस का मानना है कि धनन्जय सिंह जनप्रतिनिधि बनाने से पहले अपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति थे। इनके उपर सन्  1991 मे पहला अपराधिक मुकदमा अपराध संख्या 628/91 धारा 143, 504, 506, 427 आई पी सी से  दर्ज हुआ था।  इसक

पत्रकार को मेडिकल सहायता के मामले में मंत्री के खिलाफ षड्यन्त्र की बू

Image
शासनदेश एवं सरकारी गाइड लाइन के तहत उप्र सरकार की मान्य सूची वाले अस्पताल में उपचार कराने पर मिलती है सहायता राशि        जौनपुर । जनपद में विगत दो दिन से शाहगंज तहसील के पत्रकार रवि शंकर वर्मा को प्रदेश सरकार से मेडिकल सहायता को लेकर मामला चर्चा का बिषय बना है। इस मामले में पत्रकार रवि शंकर वर्मा का आरोप है कि हमने जिले सदर विधायक एवं प्रदेश सरकार के आवास विकास राज्य मंत्री गिरीश चन्द यादव के जरिए मुख्यमंत्री के पास मेडिकल सहायता राशि की मांग किया था  5 माह बीतने के बाद भी अभी तक सहायता राशि नहीं मिली है।  मंत्री द्वारा दो दर्जन लोगों को मेडिकल सहायता राशि दिलाने की  सूची जारी किया जिसमें पत्रकार रवि शंकर वर्मा का नाम नहीं है।  इसका सच जानने का प्रयास किया गया और पत्रकार से अस्पताल का पत्र मिला जो 5 दिसम्बर 19 का है और उनका आपरेशन 14 दिसम्बर 19 को हो गया है । यहां बतादे कि सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को कोई मेडिकल सहायता देने का प्राविधान नहीं है।  सम्बन्धित संसथान को पैसा दिया जाता है।  वह भी सरकार की सूची में मान्य हो।  इस प्रकरण में सच का पता लगाने पर जानकारी मिली कि मुम्ब

अधिकारीयों की हो गयी चांदी, अब एक साल तक स्थानान्तरण प्रक्रिया पर लगी रोक

Image
अधिकारी गलत करे या सही  जनता को लूटे या सरकारी खजाने को बिना सीएम की स्वीकृति के नहीं होगा तबादला    जौनपुर।  अब अधिकारी जनता सहित सरकारी धन को लूटे खाये मस्त रहे क्योंकि सरकार ने एक साल तक स्थानान्तरण पर रोक लगाने की घोषणा कर दिया है। मिली खबर के मुताबिक आज 12 मई को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है ,सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर पर एक साल के लिए  रोक लगा दी है. इसमें आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस समेत सभी कर्मियों के ट्रांसफर पर रोक शामिल है. 2020-2021 में कोरोना महामारी के चलते अग्रिम आदेशों तक तबादले पर रोक लगाया गया है. आदेश में कहा गया है कि वर्ष 2020-21 में कोरोना महामारी के चलते अग्रिम आदेश तक ट्रांसफर पर रोक रहेगी. इसके अलावा सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट), मृत्यु, बीमारी, प्रोन्नति (प्रमोशन), त्यागपत्र (इस्तीफा), निलंबन, बर्खास्तगी से खाली पदों को अनुमोदन लेकर ही तैनाती की जायेगी । अपरिहार्य स्थिति में मुख्यमंत्री से बिना अनुमोदन कोई भी स्थानान्तरण नहीं होगा।  यहाँ बतादे कि अभी तक तो अधिकारी स्थानांतरण क