हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब बताये जाति स्कूटनिंग कमेटियां क्या काम कर रही है
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश के प्रमुख सचिव समाज कल्याण को निर्देश दिया है कि वह प्रदेश के सभी जिलों में गठित जिला स्तरीय जाति स्क्रूटनी कमेटियों द्वारा किए गए कार्यों का विवरण दें। बताएं कि कमेटियों ने कितने मामलों का निस्तारण किया। गाजीपुर की नागरिक सेवा समिति दिलदारनगर की प्रबंध समिति व अन्य की तरफ से दाखिल जनहित याचिका पर मामले की सुनवाई मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की खंडपीठ कर रही थी। मामले की अगली सुनवाई छह सितंबर को होगी। कोर्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार कोर्ट को यह अवगत कराए कि प्रत्येक जिलों में गठित जिला स्तरीय जाति स्क्रूटनी कमेटियां क्या काम कर रही हैं और कितने जाति से संबंधित गलत प्रमाणपत्रों का उनके द्वारा निस्तारण किया गया है। कोर्ट ने सभी जिलों से जाति संबंधी शिकायतों व उसके निस्तारण की सूची कोर्ट को मुहैया कराने का निर्देश दिया है। याचिका में कहा गया था कि समाज कल्याण विभाग के उप सचिव राकेश कुमार सचान द्वारा 27 अगस्त 2021 को जिलाधिकारी गाजीपुर को भेजे गए पत्र के बावजूद डीएम