प्रशासन द्वारा निर्धारित मुल्य से अधिक लेने पर दुकानदार जायेगा जेल -डी एस ओ
जौनपुर। जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर के आदेश के अनुपालन में स्वास्थ संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस(कोविड-19) संक्रमण को घोषित करने के पश्चात इस सन्दर्भ में उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की धारा (2)(3) एवं(4) उ0प्र0 महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना संक्रमण को फैलने रोकने हेतु मुख्य मंत्री उ0प्र0 द्वारा विडियो कान्फ्रेसिंग में सम्पूर्ण प्रदेश को 25 मार्च से अग्रिम आदेश तक लाॅक डाउन किये जाने के सम्बन्ध में दिये अद्यतन निर्देशों के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट जौनपुर एतदद्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 महामारी अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या-03 सन् 1897) की धारा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित मे जनपद-जौनपुर में लाॅकडाउन कर दिया गया है। जिसके दृष्टिगत आवश्यक वस्तुओं का दर निर्धारित किया गया है। - इस क्रम में उड़द दाल का थोक भाव रू100 फुटकर रू 110, काली उड़द दाल का थोक भाव रू 75 एवं फुटकर रू 85, अरहर दाल का थोक भाव 85-89 में तथा फुटकर ...