स्वामी चिन्मयानंद को दुराचार के मामले में हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की मिली मंजूरी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद की दुराचार मामले में अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने इस मामले मे पीड़िता और राज्य सरकार को चार सप्ताह मे जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने याची का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी की दलीलों को सुन कर दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना था की याची का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। वह कई मेडिकल और शैक्षणिक संस्थाएं संचालित कर रहा है तथा एक आध्यात्मिक व शैक्षणिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति है। याची की उम्र 75 वर्ष है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इससे पूर्व भी न्यायालय ने याची को अंतरिम संरक्षण देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी । अधिवक्ता का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने याची को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 14 नवंबर 2022 तक आत्मसमर्पण करने की मोहलत दी थी। मगर उक्त आदेश से याची की अग्रिम जमानत मंजूर किए जाने में कोई बाधा नहीं है। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी और अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम ने जमानत अर्जी का विरोध किया। कोर्ट ने राज्य सरकार व शिकायतकर...