मुख्यमंत्री के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग करने वाले गिरफ्तारीपर हाईकोर्ट ने लागायी रोक

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है। हाथरस में हुई गैंगरेप की घटना के विरोध प्रदर्शन के दौरान कासगंज के नीरज किशोर मिश्र ने सीएम योगी को 'मोटी चमड़ी का आदमी' कहा था। न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की खंडपीठ ने कासगंज के नीरज किशोर मिश्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। गिरफ्तारी पर रोक लगाने के साथ ही कोर्ट ने प्रदेश सरकार से 4 सप्ताह के अंदर जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने हालांकि मामले की जांच जारी रखने का निर्देश दिया। हाथरस में हुए गैंगरेप के बाद वाल्मीकि समाज ने पुलिस पर जांच में लापरवाही का आरोप लगाया था। इसी दौरान कासगंज निवासी नीरज ने प्रदर्शन के दौरान सीएम के खिलाफ टिप्पणी की। इसके बाद FIR दर्ज कराई गई। कोर्ट में दी याचिका में नीरज ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है और महज 'मोटी चमड़ी' का कहने पर कोई अपराध नहीं बनता है।