आज से 30अप्रैल तक रात्रि 08 बजे से सुबह 07बजे तक रहेगा नाइट कर्फ़्यू,ये सेवायें रहेगी मुक्त
जौनपुर। जिला मजिस्ट्रेट मनीष कुमार वर्मा द्वारा कोविड-19 वायरस जनित महामारी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु स्थानीय प्रतिबंध लगाने जाने संबंधी, जनपद में कोविड-19 के संक्रमण के प्रकरणों पर प्रभावी नियंत्रण के दृष्टिगत 19 अप्रैल 2021 से प्रतिदिन रात्रि 8:00 बजे से प्रातः 7:00 बजे तक जनपद जौनपुर में रात्रिकालीन आवागमन एवं संव्यवहार तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है। यह प्रतिबंध 30 अप्रैल 2021 तक प्रभावी रहेगा तथा परिस्थितियों के आधार पर इस आदेश में पुनर्विचार संशोधन भी किया जा सकता है। इस व्यवस्था में समस्त आवश्यक सेवाएं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की सेवाएं, आवश्यक वस्तु यथा दवाएं, सब्जी, फल, दूध, रसोई गैस, सीएनजी, आपूर्ति पूर्व की भांति बनी रहेगी और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों कोरोना वायरस वारियर, स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेप जुड़े व्यक्तियों की ड्यूटी संबंधी आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा तथा उनका परिचय पत्र मान होगा। रेलवे स्टेशन तथा बस स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। रेल, बस अथवा फ्लाइट का टिकट यात्रा दिनांक को पास की भांति मान्य होगा तथा य...