प्रशासन द्वारा निर्धारित मुल्य से अधिक लेने पर दुकानदार जायेगा जेल -डी एस ओ

जौनपुर।  जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर के आदेश के अनुपालन में स्वास्थ संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस(कोविड-19) संक्रमण को घोषित करने के पश्चात इस सन्दर्भ में उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की धारा (2)(3) एवं(4) उ0प्र0 महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना संक्रमण को फैलने रोकने हेतु मुख्य मंत्री उ0प्र0 द्वारा विडियो कान्फ्रेसिंग में सम्पूर्ण प्रदेश को 25 मार्च से अग्रिम आदेश तक लाॅक डाउन किये जाने के सम्बन्ध में दिये अद्यतन निर्देशों के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट जौनपुर एतदद्वारा  दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 महामारी अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या-03 सन् 1897) की धारा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित मे जनपद-जौनपुर में लाॅकडाउन कर दिया गया है। जिसके दृष्टिगत आवश्यक वस्तुओं का दर निर्धारित किया गया है। -
    इस क्रम में उड़द दाल का थोक भाव रू100 फुटकर रू 110, काली उड़द दाल का थोक भाव रू 75 एवं फुटकर रू 85, अरहर दाल का थोक भाव  85-89 में तथा फुटकर रू 90-94, मसूर दाल का थोक भाव रू 70 एवं फुटकर भाव रू 80, चना दाल का थोक भाव रू 55 तथा फुटकर भाव रू 65, बेसन थोक भाव रू 70 एवं फुटकर रू 75, आटा रू 26-27 थोक तथा रू 28-29 फुटकर में, सूजी का थोक भाव रू28 एवं फुटकर रू 30 में,  गेहूं का थोक भाव रू 21 एवं फुटकर में रू 22, कामन चावल का थोक भाव रू 25 एवं फुटकर रू 30, चावल बासमती का थोक भाव रू 60 फुटकर रू 70, माचिस थोक में रू 9 फुटकर रू 10 ,नमक थोक में रू 10 फुटकर रू 15, राजमा थोक भाव रू100 एवं फुटकर 110 में, सरसों तेल का थोक भाव रू 95 फुटकर रू105, रिफाइंड तेल का थोक भाव 95 में फुटकर रू100, हल्दी का थोक भाव रू150 एवं फुटकर रू 160, मिर्चा का थोक भाव रू 200 में तथा फुटकर रू 210, सर्फ का थोक भाव रू 40 एवं रू 50 फुटकर, गुड़ का थोक भाव रू 36 तथा फुटकर रू 40 निर्धारित किया गया हैं।
       यदि उपरोक्त मूल्य से अधिक मूल्य पर वितरण किया जाना पाया जाता है तो दूरभाष नम्बर 7839564816 पर सूचित करें। उक्त निर्धारित दर से अधिक यदि कोई विक्रेता आवश्यक वस्तुओें का वितरण करते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 तथा सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। इस आशय की जानकारी जििला पूूर्ति अधिकारी  ने एक विज्ञप्ति के जरिए दििया है।                      

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