नये साल के शुरूआत से कई नये नियम होंगे लागू जिसका असर होगा आम जनता पर



नए साल की शुरूआत यानी 1 जनवरी 2021 से कई नए नियम लागू होगें, जिसका असर सीधे आम आदमी के जेब पर पड़ेगा। जी हां, नए साल में पेमेंट से जुड़े कई नियम बदलने वाले हैं। बता दें कि 1 जनवरी से चेक पेमेंट, फास्टैग, डिजिटल पेमेंट, जीएसटी से जुड़ें नए नियम लागू होने वाले है। ये नए नियम क्या होगें आइए जानते हैं…

जैसा कि देश में कोरोना महामारी में ज्यादातर लोग डिजिटल पेमेंट का उपयोग कर रहे है। इस चलन को देखते हुए सरकार, RBI ने कई बार लोगों को डिजिटल और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करने की सलाह दे चुकी है। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का एक माध्यम कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट भी है। कॉन्टैक्टलेस कार्ड पेमेंट को और बेहतर बनाने के लिए MPC की बैठक की गई, जिसमें कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजेक्शन की लिमिट को बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन कर दिया गया है। वर्तमान समय में इसकी लिमिट 2000 रुपये है। कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजेक्शन की यह बढ़ी हुई लिमिट 1 जनवरी 2021 से लागू कर दी जाएंगी।


आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक चेक पेमेंट से जुड़े नए नियम 1 जनवरी 2021 से लागू करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक, 50,000 रुपये से अधिक भुगतान वाले चेक के लिए आरबीआई ने पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने का फैसला किया। इस नए नियम के मुताबिक, 50,000 रुपये से अधिक के पेमेंट पर जरूरी डीटेल को फिर से कंफर्म करने की जरूरत होगी। इस नियम को लागू करने का उद्देश्य क के जरिये धोखाधड़ी करने पर लगाम लगाना है। RBI के गवर्नर ने अगस्त में मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी यानी MPC की मीटिंग में इस बात का एलान किया था।

जैसा कि पहले से ही केंद्र सरकार ने सभी फोर व्हीलर गाड़ियों के लिए 1 जनवरी से फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। व्यक्ति को अपने वाहन की आरसी व ड्राइविंग लाइसेंस अथवा आधार कार्ड दिखाकर तुरंत फास्टटैग की सुविधा प्राप्त कर सकता है।


आपको बता दें कि जीएसटी परिषद ने 5 अक्टूबर को हुई बैठक में कहा था कि 5 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाले पंजीकृत लोगों को 1 जनवरी, 2021 से अपना रिटर्न तिमाही आधार पर दाखिल करने और करों का भुगतान मासिक आधार पर करने की अनुमति होगी। इससे 94 लाख छोटे कारोबारियों को राहत मिलेगी। ऐसे करदाता जिनका पिछले वित्त वर्ष में वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रुपये तक रहा है और जिन्होंने अपना अक्टूबर का जीएसटीआर-3बी (बिक्री) रिटर्न 30 नवंबर, 2020 तक जमा कर दिया है, इस योजना के पात्र हैं।

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