निकाय चुनाव: नगर पालिका अध्यक्ष के लिए नौ लाख और नगर पंचायत के लिए ढाई लाख खर्च की अनुमानित

जौनपुर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी है कि निर्वाचन आयोग की तरफ से निकायों में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के खर्च की धनराशि को निर्धारित कर दिया है। इसके तहत नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पद का उम्मीदवार अधिकतम नौ लाख रुपये तो नगर पंचायत में अधिकतम ढाई लाख रुपये खर्च कर सकते हैं। वहीं नगर पालिका परिषद में सभासद के उम्मीदवार दो लाख तो नगर पंचायत के सभासद उम्मीदवार 50 हजार की धनराशि खर्च कर सकते हैं।
नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के लिए नामांकन फार्म 500 रुपये, जमानत धनराशि आठ हजार रुपये, एससी-एसटी, पिछड़ा वर्ग, महिला उम्मीदवारों के लिए नामांकन फार्म 250 रुपये व जमानत धनराशि चार हजार रुपये है। इसी तरह नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए सामान्य सीट पर नामांकन फार्म 250 रुपये व जमानत धनराशि पांच हजार रुपये, एससी-एसटी, पिछड़ा वर्ग, महिला उम्मीदवारों के लिए नामांकन फार्म 125 रुपये व जमानत धनराशि 2500 रुपये है। नगर पालिका परिषद सदस्य पद के लिए सामान्य सीट पर नामांकन फार्म 200 रुपये, जमानत धनराशि दो हजार रुपये, इसी तरह एससी-एसटी, पिछड़ा वर्ग के लिए नामांकन फार्म 100 रुपये, जमानत धनराशि एक हजार रुपये लगेंगे। नगर पंचायत सदस्य पद के लिए सामान्य सीट पर 100 रुपये, जमानत धनराशि दो हजार रुपये, इसी तरह एससी-एसटी, पिछड़ा वर्ग, महिला उम्मीदवारों के लिए नामांकन फार्म 50 रुपये व जमानत धनराशि एक हजार रुपये लग रहा है।
अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों की न्यूनतम उम्र सीमा 30 तो सभासद प्रत्याशियों की उम्र 21 है। नामांकन के लिए जरूरी है कि उम्मीदवार संबंधित नगर निकाय का मतदाता हो। कोई भी उम्मीदवार दो से अधिक जगहों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। नामांकन पत्र नकद मूल्य देकर क्रय किया जा सकेगा। जमानत की धनराशि चालान द्वारा ट्रेजरी में जमा कराई जा सकती है तथा चालान की एक प्रति नामांकन पत्र के साथ संलग्न की जाएगी। जमानत की धनराशि ट्रेजरी चालान द्वारा बैंक, कोषागार में जमा की जाएगी। जमानत की धनराशि नकद भी जमा कराई जा सकती है। जमा के प्रमाण के रूप में निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारी रसीद देंगे। किसी भी उम्मीदवार की तरफ से अधिकतम चार नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। परंतु निर्वाचन क्षेत्र के लिए जमानत धनराशि एक बार ही जमा की जाएगी। उम्मीदवारों के नामांकन पत्र एक प्रस्तावक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे व उम्मीदवार व प्रस्तावक का फोटो भी नामांकन पत्र पर चस्पा किया जाएगा। सभासद के चुनाव में प्रस्तावक उसी वार्ड होगा, जिस वार्ड से उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, किंतु अध्यक्ष के चुनाव में प्रस्तावक निकाय के क्षेत्र में कही से भी हो सकता है।
उम्मीदवार पागल व दिवालिया न हो। वह नगर निकाय या उसके नियंत्रण में कोई लाभ का पद धारण करता हो। वह नगर निकाय को देय किसी कर का एक वर्ष से अधिक अवधि के बकाए का देनदार न हो। वह राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, स्थानीय प्राधिकारी की सेवा में हो, जिला सरकारी काउंसिल में वैतनिक न हो।

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