प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ ले रहे अपात्र अपना कार्ड निरस्त करायें अन्यथा पकड़े जाने पर होगी वसूली- हिमांशु नागपाल



जौनपुर। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी सदर हिमांशु नागपाल के अनुसार तहसील- सदर के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सरक्षा अधिनियम-2013 एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वितरित हो रहे खाद्यान्न नमक, चना व तेल आदि के वितरण पर प्रभावी नियत्रंण रखे जाने हेतु माह-जनवरी 2022 से माह अप्रैल 2022 तक कुल-01 उचितदर विक्रेता के दुकानों का लाइसेंस निलम्बित किया गया तथा 5 उचितदर विक्रेता का लाइसेंस निरस्त किये गये। इसी अवधि में 01 उचितदर दुकानों पर खाद्यान्न की कालाबाजारी पाये जाने पर एफ0आई0आर0 संबंधित थाने में दर्ज करायी गयी तथा उचितदर विक्रेताओं का रूपया 30,000 की प्रतिभूति राशि शासन के पक्ष में जब्त करते हुए उन्हें कठोर चेतावनी दी गयी है।
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने बताया कि तहसील-सदर में प्रायः ऐसी शिकायते प्राप्त हो रही है कि कतिपय अपात्र परिवार तथ्यों को छिपाकर अन्त्योदय/पात्र गृहस्थी योजनान्तर्गत राशनकार्ड जारी कराये है और खाद्यान्न का अनुचित लाभ ले रहे है। शिकायत पर राशनकार्डों की जांच करायी गयी है, जिसमें अपात्र पाये गये राशन कार्ड धारकों से वसूली की कार्यवाही की जा रही है।


उन्होंने कहा कि शासनादेश में ग्रामीण क्षेत्र हेतु प्रस्तर द(1) में उल्लिखित है कि समस्त आयकर दाता, ऐसे परिवार जिनके किसी भी सदस्य की स्वामित्व में चार पहियां वाहन अथवा, ट्रैक्टर हारवेस्टर, ए0सी0 अथवा 05 के0बी0 या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में, एकड़ से अधिक सिचिंत भूमि हो, ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय 02 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो, ऐसे परिवार जिनके परिवार के सदस्यों के पास एक से अधिक सशस्त्र लाइसेन्स हो राशनकार्ड हेतु अपात्रता की श्रेणी में आते है। इसी प्रकार नगर क्षेत्र हेतु प्रस्तर य (1) में उल्लिखित है कि समस्त आयकर दाता, ऐसे परिवार जिनके किसी भी सदस्य की स्वामित्व में 04 पहिया वाहन, ए0सी0 अथवा 05 के0बी0 या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर हो, ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 100 वर्गमीटर से अधिक का स्वअजित आवासीय प्लाट या उस पर स्वनिर्मित मकान अथवा 100 वर्गमीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय फ्लैट हो, ऐसे परिवार जिनके किसी भी सदस्य के पास अकेले या अन्य सदस्य के स्वामित्व में 80 वर्गमीटर या उससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यवसायिक स्थान हो, ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की 03 लाख प्रति वर्ष से अधिक हो इस योजना के लिए अपात्र घोषित किया गया है।ऐसे समस्त राशन कार्ड धारको / परिवारों को सचेत किया जाता है कि यदि वे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत अपात्रता की दशा में राशन प्राप्त कर रहे है, तो तत्काल अपना राशनकार्ड उपजिलाधिकारी सदर, के आपूर्ति कार्यालय में समर्पित करते हुए निरस्त करा दे, अन्यथा की स्थिति में राशनकार्डो के पात्रता के सत्यापन में यदि यह पाया जाता है कि कतिपय अपात्र परिवार द्वारा खाद्यान्न का अनुचित लाभ प्राप्त किया जा रहा है। ऐसे परिवारों से राशनकार्ड जारी होने के समय से लेकर आज तक प्राप्त किये गये खाद्यान्न के मूल्य की वसूली नियमानुसार मार्केट दर पर करते हुए सम्बन्धित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी, जिसके सम्बन्धित परिवार स्वयं उत्तरदायी होगा।
जो भी समाजसेवी/जगरूक नागरिक अपने ग्रामसभा / नगर क्षेत्र में प्रचलित अन्त्योदय / पात्र गृहस्थी के अपात्र राशनकार्डो के संबंध में सूचना देगा। उस व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जायेगा और इस कार्य में सहयोग हेतु ऐसे व्यक्तियों को अलग से सम्मानित किया जायेगा।

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