क्षेत्र पंचायत प्रमुख पद के चुनाव के लिए डीएम ने आरओ - एआरओ को जानें क्या दिया निर्देश



जौनपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रमुख क्षेत्र पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के संबंध में बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त ए.आर.ओ. एवं आर.ओ. को निर्देशित किया कि मतदाता सूची को देख ले तथा कल तक बैरिकेडिंग सी.सी.टी.वी. एवं घड़ी की उपलब्धता सुनिश्चित करा ली जाए। सभी क्षेत्राधिकारियों के साथ मिलकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी संपन्न कराएं जाए। किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न होने पाए।
 बैठक में अपर जिला मजिस्ट्रेट/उप जिला निर्वाचन अधिकारी रामप्रकाश ने अवगत कराया कि क्षेत्र पंचायत के प्रमुख का पद जिस वर्ग के लिए आरक्षित है उसी वर्ग का व्यक्ति उम्मीदवार हो सकता है। नामांकन पत्रों का विक्रय 6 जुलाई से 8 जुलाई 2021 तक पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराहन 3.00 बजे के मध्य संबंधित विकासखंड मुख्यालयों से किया जाएगा। नाम निर्देशन 08 जुलाई 2021 को पूर्वाह्न 11.00 से अपराह्न 3.00 बजे तक, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 08 जुलाई 2021 को अपराहन 3.00 बजे से कार्य समाप्ति तक, उम्मीदवारी वापस लेने हेतु 09 जुलाई 2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक, मतदान 10 जुलाई 2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराहन 3.00 बजे तक, मतगणना 10 जुलाई 2021 को अपराह्न 3.00 बजे से कार्य समाप्ति तक सम्पन्न कराया जायेगा।
प्रमुख क्षेत्र पंचायत के नाम निर्देशन पत्र का विक्रय मूल्य अनारक्षित वर्ग हेतु रुपया 800 तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला हेतु रुपया 400 निर्धारित है। प्रमुख क्षेत्र पंचायत के लिए जमानत राशि अनारक्षित वर्ग हेतु रुपया 5000 तथा आरक्षित वर्ग हेतु रुपया 2500 निर्धारित है। कोई भी प्रत्याशी अधिकतम 04 नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर सकता है किंतु उससे जमानत राशि केवल एक ही ली जाएगी। नाम निर्देशन पत्र पर उम्मीदवार उसके प्रस्तावक तथा अनुमोदक के हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा अनिवार्य है। प्रस्तावक तथा अनुमोदक का नाम उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत (प्रमुख तथा उप प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली 1994 के नियम-7 के अधीन तैयार की गई सदस्यों की सूची में सम्मिलित होना आवश्यक है। नामांकन पत्र पर उम्मीदवार तथा उसके प्रस्तावक व अनुमोदक का स्वप्रमाणित फोटोग्राफ अनिवार्य रूप से चस्पा किया जाएगा। नामांकन पत्र के साथ जमानत की निर्धारित धनराशि नकद जमा करने की रसीद या राजकीय कोषागार या भारतीय स्टेट बैंक में जमा करने का प्रमाण पत्र संलग्न कराना होगा। आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप-ब में शपथ पत्र नामांकन पत्र के साथ देना होगा। आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षित स्थान पर उम्मीदवार होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र मूल रूप में निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अधीन निर्धारित प्रारूप-1 में घोषणा पत्र नामांकन पत्र के साथ देना होगा। निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। मतदाता द्वारा मत स्वयं डाले जाएंगे। प्रमुख, क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन में मतदाताओं को मतपत्र पर अधिमान अन्तर्राष्ट्रीय अंको (अंग्रेजी अंको) में अंकित करना अनिवार्य है यथा 1, 2, 3...। किसी अन्य प्रकार से अधिमान अंकित करने पर मत अवैध माना जायेगा। प्रमुख क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन में आयोग द्वारा उम्मीदवार के लिए रुपया 2 लाख व्यय करने की सीमा निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को निर्वाचन व्यय का लेखा-जोखा परिणाम घोषित होने की एक महीने के अंदर निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।
इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी बी0बी0 सिंह, समस्त उपजिलाधिकारीगण उपस्थित रहे।  

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