18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले ऐसे बने मतदाता, स्थान परिवर्तन और संशोधन करा सकते है -एडीएम वित्त



जौनपुर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता 01 जनवरी 23 के आधार पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के
विशेष पुनरीक्षण के अर्न्तगत मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन दिनांक 09 नवम्बर 22 को किया गया है। 01 जनवरी 23 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले समस्त अर्ह व्यक्तियों अथवा जिनके नाम मतदाता सूची में सम्मिलित
नहीं है उन सभी मतदाताओं के नाम सम्मिलित किये जाने हेतु नियत फार्म-6, किसी नाम (मृतक/डबल/शिफटेड) पर आपत्ति हेतु फार्म-7 तथा स्थान परिवर्तन,किसी नाम में संशोधन अथवा जिनके पहचान पत्र खो/नष्ट हो गये है
पहचान पत्र बनाये जाने हेतु फार्म-8 पर 08 दिसम्बर 2022 तक संबंधित बीएलओ
द्वारा घर-घर जाकर प्राप्त किये जायेगें। इस आशय की जानकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने एक विज्ञप्ति के जरिए दी है।
निर्वाचक नामावलियां जनपद के समस्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदेय स्थलों,निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पर निःशुल्क निरीक्षण हेतु उक्त अवधि में उपलब्ध रहेगी। उक्त अवधि के मध्य ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा  26 नवम्बर 22 को तृतीय विशेष अभियान निर्धारित की गई हैं विशेष अभियान को समस्त बीएलओ अपने-अपने मतदेय स्थलों पर प्रातः 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक उपस्थित रहकर संबंधित अर्ह व्यक्तियों से दावा/आपत्ति प्राप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। नये मतदाताओं की सुविधा हेतु प्रत्येक कालेजों में वोटर हेल्प डेस्क/वोटर रजिस्ट्रेसन कक्ष की स्थापना हेतु समस्त प्राचार्यो को निर्देशित किया गया है। आयेग द्वारा दावा/आपत्तियां आनलाइन वोटर हेल्प लाइन एप, वोटर पोर्टल एवं एनवीएसपी के माध्यम से भी किया जा सकता है।
एक पात्र नागरिक जो 22 वर्ष में पश्चातवर्ती अर्हता तारीखों अर्थात 01 अप्रैल, 01 जुलाई, 01 अक्टूबर, में से किसी को 18 वर्ष की आयु
प्राप्त करने वाला है वह भी सूचना की तारीख से अग्रिम में, प्ररूप-6 में निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित करने के लिये दावा कर सकेगा और उस पर सम्बन्धित अर्हता तारीख के संबंध में संबंधित तिमाही में विचार और
विनिश्चय किया जायेगा। जनपद के समस्त राजकीय विभागों/अर्द्धसरकारी संस्थाओं/ बैंक/पोस्ट आफिसों, औद्योगिक एवं व्यवसायिक संस्थानों/एसोशिएसन, व्यापार मण्डल,उद्योग संगठनों,तथा गैर सरकारी संगठन भी अपने स्तर से उक्त का व्यापक प्रचार-प्रसार कराकर शुद्ध मतदाता सूची तैयार कराने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

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