शादी समारोह में अब कोविड-19 गाइड लाइन होगी प्रभावी,उल्लंघन किया तो होगी जेल



जौनपुर। प्रदेश की सरकार ने कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए अब शादी समारोह की अनुमति डब्ल्यू एच ओ की गाइड लाइन के साथ जारी कर दिया है। इस गाइड लाइन के तहत किसी भी शादी समारोह में 100 से अधिक लोगों को इकठ्ठा नहीं होना है। साथ ही कोई डीजे अथवा बैंड आदि नहीं बजेगा। पूरी तरह से सादे समारोह में शादियों का कार्यक्रम सम्पन्न कराया जाये। 
सरकार की गाइड लाइन के तहत यदि मैरेज हाल की क्षमता 100 है तो वहां पर  मात्र 50 लोगों की उपस्थिति की अनुमति है। इसका उलंघन करने वालों पर मुस्कान हो सकता है। इतना ही नहीं शादी समारोह में बुजुर्ग एवं बीमार व्यक्ति को नहीं आमंत्रित किया जायेगा। कोविड प्रोटोकाल का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई किया जायेगा। 
साथ ही यह भी कहा गया है कि  घर में शादी है ​तो जिला प्रशासन से कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी ।लेकिन गाइड लाइन का पालन करना शक्त जरूरी है। साथ ही अपने संबंधित थाने में शादी समारोह की जानकारी देना होगा। इस तरह अब कोविड 19 के बचाव के लिए गाइड लाइन जारी कर दिया गया है। 

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