हाईकोर्ट ने पूर्व सैनिक के भर्ती पर जानें क्या मांगा जवाब, अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2016 में खाली पदों को भरने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है।
हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि क्या पूर्व सैनिकों का चयन किया गया है। यदि हां तो क्या दस्तावेज सत्यापन के बाद चयन हुआ है या विपक्षी संख्या दो के कहने पर दस्तावेज सत्यापन किए बगैर नियुक्ति की गई है। याचिका की सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी।

मेरिट से नीचे के अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर विचार हो
यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने कौशांबी के अंकुर सिंह की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता एमए सिद्दीकी ने बहस की। इनका कहना है कि पूर्व सैनिकों के 186 पदों पर नियुक्ति रोक ली गई थी। 116 पद शैक्षिक योग्यता सत्यापन आदि कारणों से भरने से रोके गए। इसके अलावा लगभग 500 अभ्यर्थियों ने ज्वाइन ही नहीं किया। कुल 3133 पद विज्ञापित किये गए थे। काफी पद खाली पड़े हैं। याची ने मांग की है कि मेरिट से नीचे के अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर विचार किया जाना चाहिए।

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