नामांकन पत्रो की बिक्री और नामांकन 11 अप्रैल से शुरू, 18 अप्रैल को होगा पत्रो की जांच डीएम ने जारी किया कार्यक्रम


जौनपुर। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) ने अवगत कराया है कि राज्य निर्वाचन आयोग, उ०प्र० लखनऊ की अधिसूचना दिनांक 09 अप्रैल 2023 द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों के नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतो के महापौरों, पार्षदों, अध्यक्षों तथा सदस्यों के सामान्य निर्वाचन के तहत(जनपद महराजगंज की नगर पालिका परिषद सिसवा बाजार, जनपद मस्ती की नगर पंचायत भानपुर एवं मा० न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित नगरीय निकायों को छोड़कर) चुनाव कराये जाने हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है। उक्त के क्रम में मैं अनुज कुमार झा, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) जौनपुर, जनपद के समस्त नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों के अध्यक्षों एवं सदस्यों के पदो के सामान्य निर्वाचन, जो न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हो, पर निम्नलिखित विनिर्दिष्ट समय सारणी के अनुसार कराये जाने का निर्देश देता हूँ-
निर्वाचन अधिकारी (न०नि०)द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत करने का दिनांक 11 अप्रैल 2023 (मंगलवार), नाम निर्देशन पत्रों का क्रय व जमा करने का अन्तिम दिनांक व समय 11 अप्रैल 2023 से 17 अप्रैल 2023 तक (पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 03.00 बजे तक), नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा का दिनांक व समय 18 अप्रैल 2023 (मंगलवार) (पूर्वान्ह 11.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक), अभ्यर्थन की वापसी का दिनांक व समय 20 अप्रैल 2023 (गुरुवार) (पूर्वान्ह 11.00 बजे से अपरान्ह 03.00 बजे तक), प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय 21 अप्रैल 2023 (शुक्रवार) (पूर्वान्ह 11.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक), मतदान का दिनांक व समय 04 मई 2023 (गुरूवार) (पूर्वान्ह 07.00 बजे से अपरान्ह 06.00 बजे तक), मतगणना का दिनांक व समय 13 मई 2023 (शनिवार) (पूर्वान्ह 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक) किया जायेगा।
समस्त रिटर्निंग अधिकारी (न०नि०) अपने से सम्बन्धित क्षेत्रों के निर्वाचन की सार्वजनिक सूचना दिनांक 11 अप्रैल 2023 को निर्गत करेंगे तथा उसकी प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को भेजेंगे। समस्त रिटर्निंग अधिकारी तथा सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उपर्युक्त कार्यक्रम का अपने से सम्बन्धित नगरीय निकायों के क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाएगा तथा उसकी प्रतियों सम्बन्धित कार्यालयों तथा नगरीय निकायों के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित करेंगे। उक्त सामान्य निर्वाचन उत्तर प्रदेश नगर पालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन) नियमावली, 2010 के अनुसार सम्पन्न होगा। उपर्युक्त समय सारिणी के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। देश भर में कोविड की स्थिति में समग्र सुधार को देखते हुए और राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध अधिकरण/राज्य आपदा प्रबन्ध अधिकरण द्वारा आपदा प्रबन्ध अधिनियम के तहत प्रतिबंधात्मक उपाय को वापस लेने के मद्देनजर, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी की गई सलाह का पालन करने का निर्णय लिया गया है। सामान्य निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान पाँच सूत्री रणनीति पर लगातार फोकस किया जाएगा, यानी टेस्ट-टै्रक-ट्रीट-टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करेंगे। जिला मशीनरी द्वारा प्रभावी ढ़ग से कोविड स्थिति की निगरानी की जाएगी और आवश्यक कानूनी/प्रशासनिक मानदंड निर्धारित करके कोविड उपयुक्त व्यवहार के मानदंडों को लागू किया जाएगा।

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