अपहरण और रंगदारी मांगने के आरोप में जेल में निरूद्ध धनन्जय सिंह के साथी को मिली जमानत
जौनपुर। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के अपहरण व रंगदारी के मामले में धनंजय के सहयोगी विक्रम सिंह को आज अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने जमानत दे दिया है। जमानत के लिए बहस में मुकदमा वादी अभिनव सिंघल का मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान का हवाला दिया गया जिसमें वादी एफ आई आर में लगाये आरोप से मुकर गया है और कहा कि आरोपियों ने न तो उसका अपहरण कराया न ही रंगदारी मांगी और न कोई धमकी दी गई। इसी को आधार मानकर कोर्ट ने जमानत दे दिया है । हलांकि की इसी घटना में आरोपी पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जमानत याचिका हाईकोर्ट में लम्बित है। घटना से मुकरने का हलफनामा और पहले कोर्ट में दाखिल हो गया होता तो उन्हें हाई कोर्ट न जाना पड़ता।
लेकिन धनंजय के जमानत याचिका पर बहस के पहले यह प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकी और जमानत निरस्त हो गई।धनंजय की हाई कोर्ट में जमानत पर सुनवाई 27 जुलाई को है। बतादे 10 मई 2020 को नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने अपहरण व रंगदारी की एफ आई आर धनंजय व विक्रम के खिलाफ दर्ज कराया था तब से दोनों जेल में है। जमानत के बाद विक्रम अब रिहा हो जाएगा।
Comments
Post a Comment