अफजाल अंसारी की लोकसभा से सदस्यता हुई खत्म,जानें कारण


गाजीपुर कोर्ट से सजा मिलने के बाद अफजाल अंसारी की सदस्यता खत्म कर दी गई है। अफजाल को 16 साल पुराने गैंगस्टर के मामले में दोषी ठहराया गया था और 4 साल की सजा सुनाई गई थी। उन पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया है। वहीं उनके भाई और माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। अफजाल अंसारी के खिलाफ 16 साल पहले कृष्णानंद राय हत्याकांड और रुंगटा अपहरण मामले को लेकर दर्ज गैंगस्टर ऐक्ट मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई थी।
नियम के मुताबिक, 2 साल या इससे ज्यादा की सजा पर सांसदों या विधायकों को सदन की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। अफजाल से पहले आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला की भी सदस्यता सजा होने के बाद जा चुकी है। इसके अलावा बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की भी हाल ही में 2013 दंगों में दोषी करार दिए जाने के बाद सदस्यता खत्म कर दी गई थी।
साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें सपा और बसपा के गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतारा गया था। गाजीपुर लोकसभा सीट से लड़े इस चुनाव में अफजाल ने जीत हासिल की और दूसरी बार सांसद बने। पूर्व विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में कोर्ट से बरी हो गए थे लेकिन इसी केस से जुड़े गैंगस्टर ऐक्ट के मामले में 29 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दे दिया और 4 साल की सजा सुनाई। कोर्ट का फैसला आने के बाद उनके सदस्यता को खत्म करने कार्यवाई कर दी गयी है।


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