जनपद में दुकानों को खोलने की नयी समय सारणी घोषित -डीएम जौनपुर


जौनपुर। जनपद में दुकानों को खोलने की समय  सारणी जिला प्रशासन ने जारी किया है इस क्रम में अब सुबह म 9ः00 बजे से सायं 7ः00 बजे तक निर्धारित किया गया है। जिसमें  नगरीय क्षेत्र में खाद्यान्न, किराना, बेकरी, मिठाई की दुकान, सब्जी, फल, अंडा, ऑटोमोबाइल सेल्स, (कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल) रिपेयरिंग वर्क्स, गाड़ियों की सर्विसिंग स्टेशन, ड्राई क्लीनर्स, धोबी , बिल्डिंग मटेरियल , प्रिंटिंग प्रेस, फोटोस्टेट , साइबर कैफे, स्टूडियो, प्लाईवुड, फर्नीचर क, खाद बीज, पशु चारे की दुकान, ग्रामीण क्षेत्र में बालू, गिट्टी और मौरंग, ट्रैक्टर मरम्मत, थ्रेशर मरम्मत, बकरी की दुकान, ग्रामीण क्षेत्र के सहज जन सेवा केंद्र, ट्यूबवेल मरम्मत की समान, हैंडपंप मरम्मत की सामान बेचने वाली ग्रामीण क्षेत्र की दुकानें, ब्यूटी पार्लर, सैलून, ग्रामीण क्षेत्र की सभी दुकानें, पेट्रोल पंप साप्ताहिक बंदी को छोड़कर प्रतिदिन खुलेंगे। 

इसी प्रकार सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, (टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, मोबाइल) इलेक्ट्रॉनिक्स व इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग वर्क्स, घड़ी, चश्मा, गिफ्ट की दुकान, सेनेटरी, पेंट, हार्डवेयर , बर्तन की दुकान खुलेंगे। मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार को कार्पेट, फोम, गद्दा, कपड़ा, रेडीमेड गारमेंट्स, टेलर , ज्वेलरी की दुकान, कॉस्मेटिक , फुटवियर , कापी, किताब, हैंड वास की दुकानें खोली जाएंगी। शराब की दुकान शासनादेशानुसार प्रातः 10ः00 बजे से रात्रि 9ः00 बजे तक तथा दवा की दुकान 24 घंटे खुलेगी। अस्पताल जिन्हें शासन द्वारा गठित कमेटी द्वारा उपयुक्त पाया गया है और उन्हें अनुमति दी गई है वह भी इमरजेंसी सेवाओं के लिए 24 घंटे खुलेंगे। सप्ताहिक बंदी के दिन दूध, फल, सब्जी तथा दवा की दुकानों को छोड़कर शेष सभी दुकानें बंद रहेंगीं।
                                                    

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