नकली सिरप बेचने वाले मेडिकल स्टोर का लाइसेंस हुआ निलंबित, नौ को नोटिस जारी


जौनपुर। जिस दवा का सेवन लोग एंटीबायोटिक के रूप में कर रहे थे वह दवा ही जांच के दौरान नकली पायी गई है। ऐसे में औषधि विभाग उस मेडिकल एजेंसी के संचालक को नोटिस जारी करके जवाब मांगा और जवाब लेकर आगे की कार्रवाई करने की तैयारी में है। वहीं जिले में कोडियुक्त सिरफ ज्यादा मात्रा में बेचने वाले एक मेडिकल एजेंसी का लाइसेंस भी निलंबित किया गया है। जबकि मानक से ज्यादा सिरप बेचने वाले नौ मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस जारी किया गया है।
औषधि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, गौराबादशाहपुर क्षेत्र स्थित एक मेडिकल एजेंसी से कोडिनयुक्त सिरफ को ज्यादा मात्रा में बेचे जाने की शिकायत मिल रही थी। उसी आधार पर जांच की गई तो शिकायत सही पायी गई। ऐसे में उस एजेंसी का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही नौ मेडिकल स्टोरों पर मानक से ज्यादा सिरफ बेची गई है।
औषधि निरीक्षक चंद्रेश द्विवेदी ने बताया कि नियम है कि जो कफ सिरप है उसे किसी को ज्यादा नहीं देना है। क्योंकि उसे नशे के रूप में भी इस्तेमाल करने के मामले आए हैं। उसके लिए मानक तय किया गया है। ऐसे में जांच के दौरान मानक से ज्यादा सिरप बेचने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। बताया कि अक्तूबर महीने में एक मेडिकल एजेंसी से एंटीबायोटिक दवा का सैंपल लिया गया था। उसे जांच के लिए राजकीय औषधि प्रयोगशाला में भेजा गया। जांच रिपोर्ट शनिवार को आई तो पता चला कि वह दवा ही नकली थी। ऐसे में एजेंसी संचालक को नोटिस जारी करके जवाब मांगा जाएगा। इसके बाद दवा बनाने वाली कंपनी को भी पार्टी बनाया जाएगा। इस तरह की अनियमितता करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। औषधि निरीक्षक ने कहा कि कोडिन युक्त सिरप की खरीद बिक्री में अनियमिता करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है।

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