विधिक साक्षरता शिविर में दी गयी मौलिक कर्तव्यों की जानकारी



जौनपुर । उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एम0 पी0 सिंह की अनुमति से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं विषय पर ‘‘मध्यस्थता हाल, ए0डी0आर0 भवन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जौनपुर‘‘ में आज 13 अगस्त 20 को विधिक साक्षरता शिविर का अयोजन किया गया।
   सचिव  प्रदीप्ति सिंह द्वारा उपस्थित समस्त नागरिकों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना ,मौलिक कर्तव्यों तथा बालिकाओं से सम्बन्धित अभिभावक के कर्तब्यों का पाठन कराया गया तथा भारतीय संविधान में वर्णित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों एवं अधिकारों के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक बताते हुए कहा कि मौलिक कर्तव्यों का पालन प्रत्येक नागरिक का अधिकार है प्रत्येक नागरिक की अपने देश की सम्पत्ति, सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सचिव, द्वारा बताया गया कि भारत में लड़कियों के साथ भेदभाव युगों से चला आ रहा है। आज भी भारतीय समाज के कई वर्ग ऐसे हैं, जहा बालिकाओं को एक बोझ के रूप में माना जाता है। यह बेहद शर्म की बात है कि अभी भी कन्या भ्रूण हत्या के मामले सामने आते हैं।  महिलाओं को एक सकारात्मक आत्म-छवि बनाने और उनके आत्म विश्वास के स्तर को बढ़ाने में मदद करना और उनको गंभीर रूप से सोचने की क्षमता और विकसित करने में सक्षम बनाना बहुत ही जरूरी है। शिक्षा की प्रक्रिया को जीवन में जल्दी शुरू करना होगा। अधिक से अधिक बालिकाओं को स्कूल भेजने की आवश्यकता है,। भारत सरकार की ‘‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ‘‘ योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, 
   इस अवसर पर महिला अधिवक्ता रंजिता शर्मा द्वारा बालिकाओं से सम्बन्धित की विभिन्न कानूनों एवं पी0एल0वी गण , रेनू सिंह एवं चन्द्रवती निगम द्वारा बालिकाओं से सम्बन्धित सामाजिक बुराइयों पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर शालिनी मौर्या, एडवोकेट, पी0एल0वी गण सोभना स्मृति, अकरम अली व अन्य लोग उपस्थित रहे।

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