कांग्रेस नेता अजय राय को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत,जानें क्या है मामला

हाईकोर्ट से कांग्रेस नेता अजय राय को झटका लगा है। कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में चल रहे ट्रायल पर रोक लगाने और मुकदमे की कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मुकदमे को रद्द करने का कोई वैधानिक आधार नहीं है।
अजय राय और चार अन्य की दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की कोर्ट ने यह आदेश दिया। इस मामले में अजय राय, संतोष राय, चंद्रभूषण दुबे और विजय कुमार पांडे सहित अन्य लोगों के खिलाफ वर्ष 2010 में वाराणसी के चेतगंज थाने में बलवा, मारपीट आदि की धाराओं में केस दर्ज किया गया था।

Comments

Popular posts from this blog

जनपद का विकास पुरुष बनने के लिए कृपाशंकर सिंह एन्ड कम्पनी की चाल हुई फुस्स, जानिए असली सच है क्या?

योगी के तबादला एक्सप्रेस की जद में नौ आईएएस और पांच पीसीएस के बदले गये कार्यक्षेत्र,जानिए किसे कहां मिली तैनाती

सगे छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दिया पुलिस एफआईआर दर्ज कर विधिक कार्रवाई में जुटी, हत्यारा फरार