दवा विक्रेताओं को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियमों का अनुपालन करना आवश्यक है - रजत पाण्डेय
औषधि निरीक्षक के आने की आगाज से दवा विक्रेताओं में मचा हड़कंप -
मुंगराबादशाहपुर (जौनपुर) । सहायक आयुक्त (औषधि) वाराणसी मंडल पी सी रस्तोगी के निर्देशन में जिला औषधि निरीक्षक रजत कुमार पाण्डेय एवं चंद्रेश कुमार द्विवेदी औषधि निरीक्षक वाराणसी की टीम द्वारा शनिवार को मुंगराबादशाहपुर क्षेत्र के बनबीर पुर बाजार स्थित विजय मेडिकल स्टोर, शशि मेडिकल स्टोर के साथ ही बेलवार तिराहे पर स्थित एवं आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायत के आधार पर पटेल मेडिकल स्टोर, मुंगराबादशाहपुर का औचक निरीक्षण किया । जहां से उन्होंने चार संदिग्ध औषधियों की नमूने संकलित किए । इसके साथ ही खराब/जेनेरिक दवाओं की बिक्री एवं बिना बिल की शिकायत पर दीपक ड्रग स्टोर मुंगराबादशाहपुर का औचक निरीक्षण करते हुए फर्म संचालक को निर्देशित किया कि एक सप्ताह के अंदर समस्त उल्लेखित फार्म 35 पर औषधियों की खरीद और बिक्री संबंधित अभिलेख प्रस्तुत किया जाए। इस सम्बन्ध में जिला औषधि निरीक्षक रजत कुमार पाण्डेय ने बताया कि सभी एकत्रित नमूने उत्तर प्रदेश सरकार की प्रयोगशाला में भेजें जाएंगे तथा नमूनों के परिणाम प्राप्त होने के बाद औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत अगली कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सभी खुदरा विक्रेताओं को निर्देशित किया कि सभी फर्म संचालकों को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 1940 तथा 1945 के नियम 65 का अनुपालन करना होगा । जिला औषधि निरीक्षक रजत कुमार पाण्डेय ने बताया कि सहायक आयुक्त औषधि पी सी रस्तोगी के निर्देश पर चलाया जा रहा यह चेकिंग अभियान निरन्तर जारी है। उन्होंने बताया कि नकली/ मानक के विपरीत एवं बगैर पंजीकृत दवा पाये जाने पर दवा विक्रेता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने में कोई संकोच नहीं किया जाएगा। जिला औषधि निरीक्षक रजत कुमार पाण्डेय के आने के आगाज से दवा विक्रेताओं में खलबली मच गई।
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