मकान खाली कराए जाने के मामले में डिप्टी सीएम से जवाब तलब


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मकान खाली कराए जाने के मामले में सरकार और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से जवाब तलब किया है। मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश त्रिपाठी की खंडपीठ ने कहा है कि डिप्टी सीएम खुद हलफनामा दाखिल करें। मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी 2022 को होगी।
अधिवक्ता विष्णु मूर्ति त्रिपाठी ने हाईकोर्ट में अपनी याचिका पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर गंभीर आरोप लगाए हैं। याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने डिप्टी सीएम की शह पर याची के कालिंदी पुरम स्थित मकान पर कुंती देवी को कब्जा दिलवा दिया। याची ने इस मकान को गुड़ मंडी चौक निवासी राकेश कुमार गुप्ता और अंजना गुप्ता से खरीदा था। याची ने इस संबंध में कोर्ट को दस्तावेज भी दिखाए।
याची ने हाईकोर्ट के सामने डिप्टी सीएम का पत्र भी प्रस्तुत किया। पत्र एसएसपी प्रयागराज को लिखा गया है। जिसमें याची ने जिस मकान को अपना बताया है, उस पर कुंती देवी को कब्जा दिलाकर अवगत कराने को कहा गया है। दस्तावेजों को देखने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसे गंभीर माना और प्रदेश सरकार के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई पर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। 

 

 

 


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