पोस्टमार्टम को लेकर शासनादेश जारी, जानें अब पोस्टमार्टम कब और कैसे होगा


प्रदेश में पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं वाले अस्पतालों में अब सूर्यास्त के बाद भी पोस्टमार्टम हो सकेगा । मंगलवार को अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया। इस फैसले से मृतकों के परिवारीजनों व रिश्तेदारों को अब पोस्टमार्टम के लिए इंतजार नहीं करना होगा और अंग प्रत्यारोपण को भी बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार ने बीती 15 नवंबर को सूर्यास्त के बाद पोस्टमार्टम किए जाने का आदेश जारी कर अंग्रेजों के जमाने की व्यवस्था को खत्म कर दिया था।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी अस्पतालों को तत्काल इसकी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। टेक्नोलाजी में तेजी से हो रही प्रगति व सुधार को देखते हुए, विशेष रूप से आवश्यक प्रकाश व्यवस्था व पोस्टमार्टम के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के चलते अस्पतालों में रात के समय भी पोस्टमार्टम करना अब संभव है। ऐसे अस्पताल जहां पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहां सूर्यास्त के बाद तत्काल पोस्टमार्टम शुरू किया जाएगा। बाकी अस्पतालों में रात में पोस्टमार्टम के लिए संसाधन जल्द जुटाए जाएंगे।
पोस्टमार्टम के लिए जारी किए गए प्रोटोकाल के अनुसार किसी भी तरह के संदेह को दूर करने के लिए पूरी रात सभी पोस्टमार्टम की वीडियो रिकार्डिंग की जाएगी। यह कानूनी उद्दश्यों के वास्ते भविष्य के संदर्भ के लिए संरक्षित रखी जाएगी। इसमें हत्या, आत्महत्या, क्षत-विक्षत शव, दुष्कर्म और संदिग्ध हालात में हुई मौत के मामले में तब तक रात के समय पोस्टमार्टम नहीं होगा जब तक कि कानून-व्यवस्था से जुड़ी कोई स्थिति हो।

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