क्या आपकी गाड़ी भी पुरानी है? दिल्ली में 1 अप्रैल से किसे नहीं मिलेगा तेल,
दिल्ली सरकार का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 2018 के उस फैसले के अनुरूप है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया था
आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी है और आप दिल्ली में रहते हैं, तो ये खबर आपके लिए है. दिल्ली सरकार ने ऐलान करदिया है कि राजधानी के पेट्रोल पंप पर अब 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा. साथ ही ऐसी गाड़ियों को जब्त करने का अभियान भी दिल्ली सरकार ने शुरू कर दिया है. दिल्ली सरकार का प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ये बड़ा कदम है. आगामी 1 अप्रैल से 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर रोक लग जाएगी. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को यह आदेश जारी किया है. आदेश के तहत, 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को दिल्ली में पेट्रोल या डीजल खरीदने की अनुमति नहीं होगी. यह आदेश इस साल 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा.
प्रश्न: मेरी कार 15 साल पुरानी हुई और अगर पकड़ी गई, तो क्या होगा?
उत्तर- सरकार ने साफ कर दिया है कि 15 साल से पुराने वाहनों को अगर सड़क पर पकड़ा गया, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. वाहन मालिक पर 5,000 से लेकर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा संबंधित कार या वाहन को जब्त भी किया जा सकता है. आपको बता दें कि सरकार का यह फैसला प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है.
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