कैरी बैग पर अतिरिक्त शुल्क वसूलने पर वी-मार्ट को फोरम की सख्ती


7 रुपये का बैग पड़ा 3,007 रुपये का भारी, उपभोक्ता को मिलेगा हर्जाना

जौनपुर। शहर के बदलापुर पड़ाव स्थित वी-मार्ट शॉपिंग मॉल को उपभोक्ता फोरम ने दोषी मानते हुए ग्राहक से कैरी बैग के सात रुपये अतिरिक्त लेने पर 3,007 रुपये का हर्जाना अदा करने का आदेश दिया है।

फोरम के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह और सदस्य गीता ने अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव के परिवाद पर यह फैसला सुनाया। आदेश में कहा गया कि उपभोक्ता से कैरी बैग का शुल्क वसूलना सेवा में कमी और अनुचित व्यापारिक व्यवहार है।

अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव ने बताया कि 18 अगस्त 2024 को 799 रुपये की खरीदारी के दौरान उनसे 7 रुपये बैग के लिए अतिरिक्त वसूले गए। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्राहकों को पहले से कोई सूचना नहीं दी जाती और बाहर का बैग लेकर अंदर जाने की अनुमति भी नहीं होती।

फोरम ने मॉल प्रबंधन को निर्देश दिया कि उपभोक्ता को 7 रुपये बैग की कीमत, 1,500 रुपये मानसिक पीड़ा के लिए और 1,500 रुपये मुकदमा व्यय कुल मिलाकर 3,007 रुपये एक माह के भीतर अदा किए जाएं।

गौरतलब है कि इससे पहले बाजार कोलकाता को भी 6 रुपये बैग शुल्क लेने पर 3,000 रुपये हर्जाना भरना पड़ा था।

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