योगी कैबिनेट का निर्णय अब खून के रिश्ते में अगर प्रॉपर्टी करेंगे ट्रांसफर तो नहीं लगेगा स्टांप शुल्क,जानें किसको मिलेगा लाभ
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने संपत्ति की रजिस्ट्री को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने ब्लड रिलेशन में रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क माफ कर दिया है। यानी ब्लड रिलेशन में अगर किसी संपत्ति की रजिस्ट्री होती है तो उस पर स्टांप शुल्क नहीं देना होगा। योगी कैबिनेट ने इसे पास कर दिया है। अब केवल 6 हजार के खर्च पर लाखों-करोड़ों की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है।
इससे पहले सात फीसदी तक स्टांप ड्यूटी देनी पड़ती थी। योगी सरकार के इस फैसले के बाद केवल पांच हजार रुपये के स्टांप पर रजिस्ट्री हो जाएगी। इसके अलावा केवल एक हजार रुपये की प्रॉसेसिंग फीस देनी होगी। जानकारी के मुताबिक योगी सरकार ने परिवार के अंदर माता-पिता, पति-पत्नी, बेटा, बेटी, पुत्रवधु, दामाद, सगा भाई, सगी बहन, पोता-पोती, नाती और नातिन आएंगे। अभी तक इन लोगों को भी स्टांप शुल्क देना पड़ता था।
उदाहरण के तौर पर अगर किसी संपत्ति की कीमत 50 लाख रुपये है तो उसकी रजिस्ट्री के लिए कम से कम 4 लाख 20 हजार रुपये खर्च करने पड़ते थे लेकिन अब सरकार के नए फैसले से यह काम महज 6 हजार रुपये में हो जाएगा। यानी 50 लाख की संपत्ति की रजिस्ट्री पर करीब 4 लाख 14 हजार रुपये बच जाएंगे। माना जा रहा है कि इस फैसले से संपत्ति विवादों में भी कमी आएगी।
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