बलात्कार के मामले में पांच माह में फैसला आरोपी 20 साल कारावास की सजा


अपर सत्र न्यायाधीश मधु डोगरा की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को मुकदमा दर्ज होने के मात्र पांच माह के भीतर ही सजा सुना दी। दोषी उमाकांत को 20 साल कारावास की सजा सुनाई गई है। उस पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगा है। यह धनराशि जमा न करने पर पांच साल साधारण कारावास भुगतना होगा।
विशेष लोक अभियोजक डा. अश्वनी कुमार मिश्र ने बताया कि पीड़िता के पिता ने भदोही कोतवाली में 18 फरवरी, 2023 को तहरीर देकर आरोप लगाया कि मोढ़ कांवल निवासी उमाकांत सरोज उर्फ राजेश गौतम उसकी 16 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया।अगले दिन बेटी किसी तरह उसके चंगुल से छूट कर घर पहुंची तो उसने पूरी बात कही। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ पाक्सो सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था।

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