सादीपुर के जंगल में बन रही सड़क का मामला पहुंचा हाई कोर्ट,सड़क निर्माण पर लगी रोक




हाई कोर्ट ने जिला प्रशासन सहित शासन को भेजा नोटिस 
जौनपुर। जनपद के विकास खण्ड सिरकोनी क्षेत्र स्थित ग्राम सादीपुर में नियमों के विरुद्ध क्षेत्रीय विधायक के दबाव में लोक निर्माण विभाग द्वारा जबरिया जंगल खाता की जमीन पर सड़क बनाये जाने का मामला अब उच्च न्यायालय हाई कोर्ट पहुंच गया है। जिसमें हाई कोर्ट ने जिला प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों सहित पीडब्लूडी के अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए इन्स्ट्रक्शन दिया है कि मुकदमें के निस्तारण तक सड़क निर्माण कार्य को रोक दिया जाये। हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन का आदेश जिलाधिकारी द्वारा भी अपने मातहतों को जारी किया गया है। 
यहाँ बतादे कि सिरकोनी ब्लाक के सादीपुर गांव में रसैना मार्ग से सादीपुर हरिजन बस्ती के लिए एक सड़क स्वीकृत हुईं। जिसे क्षेत्रीय विधायक के दबाव में आकर विधायक के स्वजातीय गांव के एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता नानूराम एवं जेई मिथिलेश कुमार जबरिया जंगल खाता आराजी नंबर 1642 में लगभग 400 मीटर जंगल मे लगे हरे पेड़ो को काट कर सड़क बना रहे थे। जबकि जंगल खाते की जमीन के बगल लगभग दो सौ मीटर की दूरी पर सरकारी चक मार्ग है उस पर सड़क नहीं बनाया जा रहा था।  पूरा गांव पीडब्लूडी जंगल खाते की जमीन पर बनायी जा रही सड़क का विरोध कर रहा था। लगातार शासन प्रशासन के पास शिकायती पत्र दे रहा था लेकिन विधायक के दबाव में ग्रामीण जनो की बात हर स्तर पर अनसुनी की गयी तो मजबूर हो कर गांव के निवासी उदय भान सिंह ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक रिट याचिका (आई पी एल ) संख्या 1070/20  दाखिल कर दिया। जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जंगल खातों की जमीन सुरक्षित करने का आदेश दिया है और यहाँ पर जंगल काट कर सड़क जबरिया बनाया जा रहा है ।
इस याचिका में वादी ने प्रमुख सचिव उप्र शासन, जिलाधिकारी जौनपुर, उप जिलाधिकारी सदर, अधिशासी अभियंता जैनूराम लोक निर्माण विभाग, एवं जेई मिथिलेश कुमार को प्रतिवादी बनाया है। याचिका पर हाई कोर्ट ने 13 अक्टूबर 20 को इन्स्ट्रक्शन जारी किया कि मुकदमे के निस्तारण तक सड़क का काम न कराया जाये साथ ही सभी पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए 3 नवम्बर 20 को सुनवाई की तिथि तय किया है। 
हाई कोर्ट के आदेश की सूचना याचिका कर्ता द्वारा हाई कोर्ट के आदेश के साथ जिलाधिकारी को लिखित अवगत करायें जाने पर जिलाधिकारी ने पत्रांक संख्या 1298 दिनांक 17 अक्टूबर 20 को उप जिलाधिकारी सदर को आदेश दिया कि हाई कोर्ट के आदेश 13अक्टूबर 20 के क्रम में मुकदमा निस्तारण तक सड़क निर्माण कार्य को रोकवा दिया जाये और इन्स्ट्रक्शन तैयार कर आख्या दे इसमें किसी तरह की शिथिलता न बरती जाये।
अब देखना है कि हाई कोर्ट एवं डीएम का आदेश यहाँ पर प्रभावी होता है अथवा विधायक की दबंगयी का दबाव प्रभावी रहेगा। जो भी हो लेकिन हाई कोर्ट ने इस मामले को गम्भीरता से लिया है। 

Comments

Popular posts from this blog

स्कूल जाते समय तेज धूप के कारण गश खाकर गिरी कक्षा तीन की छात्रा उपचार के दौरान हो गई मौत

जौनपुर संसदीय सीट पर टिकट परिवर्तन की अफवाह पर बसपा के मंडल क्वार्डिनेटर की दो टुक,मतदाता अफवाहो से बचे

लोकसभा चुनावः बसपा का टिकट बदला श्रीकला धनंजय सिंह हटी,श्याम सिंह यादव चुनावी मैदान में,निकलने लगे है राजनैतिक मायने