बगैर मान्यता के विद्यालय संचालित करने वालो के विरूद्ध होगी कार्रवाई, एबीएसए करें जांच



जौनपुर। निदेशक (बेसिक शिक्षा) उ0प्र0 के आदेश के क्रम में जिला बेसिक शिक्षाधिकारी डॉ गोरखनाथ पटेल ने अपने सभी अधीनस्थ खण्ड शिक्षाधिकारियों को निर्देशित किया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने के पश्चात् बगैर मान्यता प्राप्त किये कोई भी स्कूल अफ स्थापित अथवा संचालित नहीं किया जायेगा। बिना मान्यता प्राप्त किये कोई स्कूल संचालित करता है तो उसके विरूद्ध दण्ड का प्राविधान किया गया है। कोई व्यक्ति जो मान्यता प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त किए बिना कोई विद्यालय स्थापित करता है या चलाता है या मान्यता वापस लेने के पश्चात् विद्यालय चलाना जारी रखता है, तो उस पर एक लाख रूपये तक का जुर्माना हो सकता है और उल्लंघन जारी रहने की दशा में जुर्माने से जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, दस हजार रूपये तक का हो सकेगा, इसके लिए वहा स्वयं उत्तरदायी होगा।
तत्क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने समस्त खंड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी जौनपुर को निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त निर्देशों के क्रम में बिना मान्यता प्राप्त विद्यालयों को चिन्हित कर विद्यालय को बन्द कराये, विद्यालय बन्द कराने के उपरान्त भी विद्यालय संचालित किया जाता है तो विद्यालय संचालक पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए वसूली की कार्यवाही की जाये।

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