कोविड गाइड लाइन का पालन करते हुए दीवानी न्यायालय में 22 जुलाई से शुरू होने सभी कार्य - जिला जज



जौनपुर। जनपद न्यायाधीश एमपी सिंह ने बजरिए विज्ञप्ति अवगत कराया कि महानिबंधक उच्च न्यायालय ने कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालयों के संचालन के संबंध में नवीन दिशा निर्देश निर्गत किया हैं। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में व पूर्व में पारित प्रशासकीय आदेश के क्रम में सभी न्यायालयों को लॉक डाउन के पश्चात खोलने एवं क्रियाशील किए जाने हेतु  निर्देश निर्गत किए गए हैं।
आदेश 22 जुलाई 2021 से प्रभावी होगा। नवीन दिशा निर्देश के अनुपालन में जनपद न्यायालय जौनपुर तथा ग्राम न्यायालय शाहगंज, मछलीशहर व केराकत समेत सभी न्यायालयों में समस्त प्रकार के न्यायिक व प्रशासनिक कार्य विधि अनुसार नियमानुसार प्रचलित नियमों, उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश व समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के अनुसार संपादित किए जाएंगे। 
समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण द्वारा प्रभावी कदम उठाते हुए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एक समयावधि में न्यायालय की कार्रवाई/सुनवाई के समय दूरी का पालन करते हुए न्यूनतम संख्या में वादकारीगण व विद्वान अधिवक्तागण मौजूद रहे। 
पीठासीन अधिकारी न्यायालय कक्ष में वादकारियों के प्रवेश को नियंत्रित कर सकेंगे व जिस स्थान से विद्वान अधिवक्ता पूर्व से तर्क प्रस्तुत कर रहे हो उस स्थान से प्रस्थान करने का आदेश दे सकेंगे। जनपद न्यायालय जौनपुर तथा ग्राम न्यायालय शाहगंज, मछलीशहर व केराकत समेत सभी न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय के संकल्प 22 अप्रैल 2021 व इस बिंदु पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के अनुपालन में प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को बंद रहेगा तथा इस दौरान न्यायालय परिसर व न्यायालयों का पूर्ण सैनिटाइजेशन पूर्व की भांति कराया जाएगा। ग्राम न्यायालयों का सैनिटाइजेशन वहाँ के पीठासीन अधिकारीगण के द्वारा स्थानीय प्रशासनिक अधिकारीगण अधिशासी अधिकारी नगर पालिका के सहयोग से कराया जाएगा। जैसे ही न्यायालय का कार्य समाप्त हो जाएगा न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी परिसर छोड़कर जा सकेंगे। न्यायालय परिसर व न्यायालय कक्ष में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य है। न्यायालय कक्ष के बाहर सैनिटाइजर का उपयोग किया जाएगा, जिसे जिला प्रशासन/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। रीडर, लिपिक आदि सभी कर्मचारी सामाजिक दूरी के मापदंडों का पालन करेंगे। जिला प्रशासन/मुख्य चिकित्सा अधिकारी की राय में अपर जनपद न्यायालय/ग्राम न्यायालय को किसी निश्चित अवधि के लिए कोविड-19 महामारी के कारण बंद किया जाना आवश्यक हो तो ऐसी दशा में जनपद न्यायालय/ग्राम न्यायालय को उस अवधि के लिए बंद किया जाएगा। जिसकी विशेष कारण दर्शित करते हुए सूचना माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित की जाएगी। 



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