लाक डाऊन को लेकर सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट, अब हाईकोर्ट यूपी सरकार आमने-सामने



बढ़ते कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए   इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा लाक डाउन को लेकर  उत्तर प्रदेश के पांच शहरों में 19 अप्रैल की रात से सात के लिए लॉकडाउन के निर्देश के पालन को इनकार करने वाली योगी सरकार अब सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंच गयी है। योगी सरकार आज यानी मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के पांच महानगरों  में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन का निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश के शहरों में बेहद खतरनाथ ढंग से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी व गोरखपुर में 19 अप्रैल की रात से 26 अप्रैल तक आवश्यक सेवा को छोड़कर लॉकडाउन का निर्देश दिया था। 
एसजी तुषार मेहता ने उत्तर प्रदेश सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किया है। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह निर्देश कार्यपालिका के क्षेत्र में अतिक्रमण है। सरकार कोरोना वायरस के संक्रमण काल में बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर रही है। अगर सरकार को लगता है कि बिना लॉकडाउन के बात नहीं बनेगी तो लॉकडाउन भी होगा। जैसा पहले भी किया गया था। योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रवक्ता ने हाई कोर्ट के इस निर्देश को मानने से सरकार के साफ इनकार करने के निर्णय के साथ ही अवगत कराया कि सरकार लॉकडाउन को लेकर बेहद गंभीर है। लोग स्वेच्छा से जगह-जगह पर प्रतिष्ठान व बाजार बंद कर रहे हैं। इसके साथ ही सरकार ने इन पांच शहरों के साथ अन्य दस जगह पर रात आठ बजे से अगली सुबह सात बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रखा है। उत्तर प्रदेश सरकार पांच शहरों में लॉकडाउन के इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रही है। इस निर्देश को योगी आदित्यनाथ सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्देश को रद करने की मांग की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से आज ही उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को स्थगित करने को लेकर दायर की गई याचिका पर भी आज सुनवाई हो सकती है। यह याचिका सोमवार को दाखिल की गई थी।

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