रिक्त ग्रामसभाओ के ग्राम प्रधान सदस्य के उप चुनाव की तिथि घोषित,जानें क्या है कार्यक्रम



जौनपुर।जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) मनीष कुमार वर्मा ने अवगत कराया है कि राज्य निर्वाचन आयोग उ०प्र० लखनऊ के अधिसूचना दिनांक 06 दिसम्बर 2021 द्वारा जनपद में प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत के वैधानिक रूप से रिक्त पदों/स्थानों (जो मा० न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हो) पर उप निर्वाचन कराये जाने हेतु समय सारिणी घोषित की गयी है। उक्त के क्रम में भारत के संविधान के अनुच्छेद-243ट सपठित उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा-1 ख के अन्तर्गत प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए मैं मनीष कुमार वर्मा, जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) जौनपुर के प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य ग्राम पंचायत के उक्त प्रकार से रिक्त पदों/स्थानों पर उप निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय-सारिणी के अनुसार कराये जाने का निर्देश देता हूँ। नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने का अन्तिम दिनांक व समय 12 दिसम्बर 2021 (पूर्वान्ह 10.00 बजे से अपरान्ह (04.00 बजे तक), नाम निर्देशन पत्रों की जांच  13 दिसम्बर 2021 (पूर्वान्ह 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक), उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक व समय 14 दिसम्बर 2021 (पूर्वान्ह 10 बजे से अपरान्ह 03.00 बजे तक), प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय 14 दिसम्बर 2021 (अपरान्ह 03.00 बजे से कार्य की समाप्ति), मतदान का दिनांक व समय 20 दिसम्बर, 2021 (प्रातः 08.00 बजे से अपरान्ह 05.00 बजे तक), मतगणना का दिनांक व समय 21 दिसम्बर, 2021 (प्रातः 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक। 
 उन्होंने समस्त निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया है कि अपने-अपने तैनाती विकास खण्ड में अवस्थित प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य ग्राम पंचायत के रिक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सार्वजनिक सूचना 08 दिसम्बर 2021 को निर्मित करेंगे और उसकी प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को तत्काल प्रेषित करेंगे। उपर्युक्त उप निर्वाचन में प्रधान ग्राम पंचायत व ग्राम पंचायत सदस्यों के नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी संवीक्षा करने, उम्मीदवारी वापस लेने, चुनाव चिन्ह आवंटन तथा मतगणना का कार्य सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालयों पर होगा। परिणाम की घोषणा सम्बन्धित विकास खण्ड मुख्यालयों पर की जायेगी। समस्त निर्वाचन अधिकारियों द्वारा इस उप निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा और ग्राम पंचायतों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के सूचना पट्टों पर यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जायेगा। इस निर्वाचन में वही निर्वाचन प्रक्रिया अपनायी जायेगी जो आयोग द्वारा निर्धारित एवं निर्देशित है। संदर्भित निर्वाचन कोविड-19 व अन्य किसी महामारी के सम्बन्ध में राज्य आपदा प्रबन्ध, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध, राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन कराते हुए सम्पन्न करायें। उपर्युक्त समय-सारिणी के मध्य पढ़ने वाले सार्वनिक अवकाश दिवसों में भी सम्बन्धित कार्यालय खुले रहेगें और निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा इस निर्वाचन में आप अपने विभागीय वाहन का प्रयोग करेगें।

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