पूर्व राज्यपाल के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट, जानिए क्या है कहांनी



जमीन विवाद के 23 साल पुराने मामले में आजमगढ़ जनपद के मूल निवासी एवं मेघालय के निर्वतमान राज्यपाल फागू चौहान के खिलाफ के आजमगढ़  की एक कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बावजूद दूसरे के खेत पर कब्जा करने, गाली गलौज करने तथा जान से मारने की धमकी देने के मामले में अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है।  इस मामले में पीड़ित शिवपूजन चौहान निवासी बलरामपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ने सीजेएम कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था।
परिवादी शिवपूजन चौहान की हाफिजपुर से स्थित जमीन के बगल में ही फागू चौहान का कोल्ड स्टोरेज था। शिवपूजन चौहान की जमीन को फागू चौहान और शिवकुमार चौहान कब्जा करना चाहते थे। तब शिवपूजन ने पहले मंडलायुक्त कोर्ट से बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया था। स्टे ऑर्डर के बावजूद 9 मार्च 2001 को फागू चौहान और शिवकुमार चौहान ने सरकारी गनर और अन्य लोगों के साथ मिलकर शिवपूजन के खेत में से गन्ने की फसल कटवा लिया और शिवपूजन के एतराज करने पर उसे गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी भी दी।
इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद सीजेएम कोर्ट ने 23 जुलाई 2001 को फागू चौहान और शिवकुमार चौहान को विचारण के लिए तलब कर लिया था। इस तलबी आर्डर के विरुद्ध फागू चौहान और शिवकुमार चौहान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया. सालों तक पत्रावली स्टे ऑर्डर मे चलती रही. जब पत्रावली अति प्राचीन हो गई,तब प्राचीन होने के कारण  इस मुकदमे में जारी स्टे ऑर्डर खत्म हो गया। इस बीच आरोपी शिवकुमार चौहान की मौत हो गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर 26 ओमश्री चौरसिया ने 16 जुलाई 2024 को फागू चौहान के विरुद्ध गैर जमानती वारंट (NBW) जारी करने का आदेश दिया। अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 27 अगस्त नियत की है। कोर्ट ने एसपी को आदेशित किया है कि फागू चौहान को बजरिए पुलिस कोर्ट में हाजिर कराया जाए। 

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