25 साल पुराने हत्या के मामले में बीजेपी नेता समेत दो को आजीवन कारावास
हत्या के मामले में बीजेपी नेता समेत दो को आजीवन कारावास जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रणजीत कुमार की अदालत ने बहुचर्चित जनार्दन सिंह हत्याकांड में सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय सिंह विद्यार्थी व प्रमोद कुमार सिंह को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 25 वर्ष पूर्व 3 अक्टूबर 2000 को सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के इटौरी बाजार का है। वादी अनिरुद्ध सिंह निवासी उड़ली सरायख्वाजा ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उनके भाई जनार्दन सिंह की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना से चार दिन पूर्व वादी का भतीजा देवेंद्र सिंह बाजार गया था, जहां सोनिकपुर निवासी अजय कुमार ने उसे धमकी दी थी कि यदि उसके काम में किसी ने दखल दिया, तो गोली मार दी जाएगी। इस पर वादी ने एक पंचायत बुलाई, जिसकी जानकारी अजय समेत विजय सिंह विद्यार्थी को हो गई। इस पर वे लोग नाराज़ हो गए। वारदात वाले दिन वादी का भाई जनार्दन सिंह और भतीजा देवेंद्र जब इटौरी बाजार से लौट रहे थे, तभी दो मोटरसाइकिलों से अजय कुमार सिंह, विजय कुमार सिंह (पुत...