दहेज हत्या के आरोप में पति को दस साल की सजा और सात हजार रुपए का जुर्माना


जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ने थाना चन्दवक स्थित भूलनडीह गांव में विवाहिता सुमन की दहेज के लिए हत्या करने के मामले में पति संजय यादव को दस साल की सजा सुनाई है। उस पर सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
वाराणसी के कैथी निवासी जियाराम यादव ने चंदवक थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री सुमन की शादी साढ़े तीन वर्ष पहले भूलनडीह निवासी संजय यादव से हुई थी। सुमन जब भी मायके आती थी तो बताती थी कि मोटरसाइकिल व रुपयों के लिए ससुराल के लोग प्रताड़ित करते हैं। 12 अक्टूबर 2015 को पति संजय यादव का फोन आया कि सुमन की मृत्यु हो गई है। वहां पहुंचे तो पता चला कि वह जिला चिकित्सालय में भर्ती है। जब हम लोग अस्पताल गए तो सुमन का शव पड़ा था। ससुराल के लोग शव छोड़कर भाग गए थे। वादी ने ही शव का दाह संस्कार करवाया। पुलिस ने कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। शासकीय अधिवक्ता सतीश पांडेय ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी पति संजय यादव को दहेज हत्या का दोषी पाते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई।

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