निकाय चुनाव के मतदान में इन पहचान पत्रो के जरिए मत दिया जा सकेगा - एडीएम वित्त


जौनपुर। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरी निकाय) राम अक्षयबर चौहान ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में नगरी निकाय सामान्य निर्वाचन-2022 में निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने और उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए मतदान करने हेतु मतदान स्थल पर पहचान पत्रों में से एक पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा, जिसमें मतदाता के पास भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र, राज्य/केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेन्स, फोटोयुक्त श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, पेंशन अभिलेख यथा भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदि फोटोयुक्त स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अन्तर्गत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इण्डिया द्वारा जारी स्मार्ट, सांसदों, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गये सरकारी पहचान पत्र है।
उपर्युक्त कोई दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होते है, वे उक्त परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए भी वैध माने जाएंगे बशर्ते कि सभी सदस्य एक साथ आते हैं और उन सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाती है।

Comments

Popular posts from this blog

पूर्व सांसद धनंजय सिंह के प्राइवेट गनर को गोली मारकर हत्या इलाके में कोहराम पुलिस छानबीन में जुटी

सपा ने जारी किया सात लोकसभा के लिए प्रत्याशियों की सूची,जौनपुर से मौर्य समाज पर दांव,बाबू सिंह कुशवाहा प्रत्याशी घोषित देखे सूची

21 अप्रैल को जौनपुर पहुंच कर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे बाबू सिंह कुशवाहा, जाने क्या है पूरा कार्यक्रम