थानाध्यक्ष को सात दिन के सजा का अल्टीमेटम

जौनपुर: चंदवक थाना के लोहराखोर गांव की एक महिला की दरखास्त पर कोर्ट ने क्षेत्राधिकारी केराकत, थानाध्यक्ष समेत सात पुलिसकर्मियों पर दर्ज डकैती व एनकाउंटर की धमकी के वाद में आदेश की अवहेलना पर थानाध्यक्ष चंदवक को सात दिन के कारावास का अल्टीमेटम दिया है। पुलिस द्वारा किए गए अपराध की रिकॉर्डिंग वादिनी के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में कैद है।
उक्त गांव की रीता शर्मा ने कोर्ट में धारा 156(3) के तहत अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव के माध्यम से दरखास्त दिया कि 9 जनवरी 2019 को रात एक बजे सीओ सिटी नृपेंद्र कुमार के नेतृत्व में तत्कालीन थानाध्यक्ष चंदवक रूद्रभान पांडेय भारी संख्या में पुलिस बल के साथ वादिनी के घर में जबरन घुस आए। वादिनी के पति और देवर के बारे में पूछने लगे। पुलिसकर्मियों ने वादिनी को कई थप्पड़ मारते हुए गालियां और सर्विस रिवाल्वर सटाकर पति व देवर के एनकाउंटर की धमकी दी। पुलिसकर्मी जबरन वादिनी की स्कॉर्पियो गाड़ी लेकर चले गए। घटना की सारी रिकॉर्डिंग घर में लगे सीसीटीवी फुटेज कैमरे में मौजूद है। एसपी, डीएम और मुख्यमंत्री से शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। तब उसने कोर्ट में पुलिसकर्मियों के खिलाफ वाद दर्ज कर थाने से रिपोर्ट तलब की लेकिन मौजूदा थानाध्यक्ष ओम नारायण सिंह ने रिपोर्ट नहीं दी। कोर्ट ने थानाध्यक्ष को अवमानना नोटिस जारी कर आदेश का अनुपालन न करने पर सात दिन के कारावास का अल्टीमेटम दिया। अदालत के इस सख्त तेवर से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।

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